Gurugram News: गुरुग्राम की सोसायटी में लिफ्ट को लेकर बहस, मेजर ने डिलीवरी बॉय को मारा थप्पड़, एक साल बाद FIR दर्ज

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Gurugram News: गुरुग्राम की सोसायटी में लिफ्ट को लेकर बहस, मेजर ने डिलीवरी बॉय को मारा थप्पड़, एक साल बाद FIR दर्ज

Gurugram News: गुरुग्राम की सोसायटी में लिफ्ट को लेकर बहस, मेजर ने डिलीवरी बॉय को मारा थप्पड़, एक साल बाद FIR दर्ज

गुरुग्राम: दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने एक मेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा सोसायटी निवासी मेजर पर एक 27 साल के डिलीवरी बॉय पर लिफ्ट के इस्तेमाल को लेकर थप्पड़ मारने का आरोप है। मामला एक साल पहले का है और पीड़ित ने जून 2022 में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। जिला कोर्ट के आदेश के बाद खेड़की दौला पुलिस के एसएचओ ने एफआईआर दर्ज की।

मामला पिछले साल 9 सितंबर का है। सोनू (27) नाम का डिलीवरी बॉय गुरुग्राम की बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा सोसायटी में खाना डिलीवर करने गया था। यहां सोसायटी की सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल करने पर उसकी वहां के निवासी एक मेजर से बहस हो गई।

भद्दी गालियां दीं और पिटाई की
सोनू ने अपनी शिकायत में दावा किया कि मेजर ने बहस के दौरान उसे भद्दी गालियां दीं और पिटाई भी की। इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर सोनू ने कोर्ट का रुख किया था। अब इस मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने 21 सितंबर को पुलिस एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली के रहने वाले सोनू की शिकायत पर खेड़की दौला थाने में मेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।

मेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। केस में शामिल दोनों पक्ष अलग-अलग कहानी बता रहे हैं। राजस्थान के मूल निवासी सोनू ने बताया कि 9 सितंबर 2021 का रात पौने दस बजे वह गुरुग्राम के सेक्टर 81 स्थित सोसायटी परिसर में पहुंचा। उसे सिक्यॉरिटी गार्ड ने सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल करने को कहा।

सोनू ने बताई आपबीती
सोनू ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘जैसे ही मैंने लिफ्ट में प्रवेश किया, सिक्यॉरिटी गार्ड मेरे ऊपर चिल्लाने लगा कि यह लिफ्ट यहां के निवासियों के लिए और दूसरी लिफ्ट इस्तेमाल करने को कहा। यह सब सुनकर ग्राउंड फ्लोर निवासी एक शख्स ने दखल दिया। उसने बताया कि सेना में मेजर है। उसने मुझसे पूछा कि मेरी यह लिफ्ट इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई और मुझे गंवार कहा। मेजर ने आगे कहा, पता नहीं कौन से गांव से आ जाते हैं। इसके बाद उसने अचानक से मुझे थप्पड़ मारा और जेल में डालने की धमकी दी।’

सोनू ने बताया कि इसके बाद वह पुलिस थाने गए और शिकायत दर्ज कराई। सोनू ने दावा किया कि उसने दिल्ली के एक अस्पताल जाकर मेडिकल चेकअप कराया जिसमें कान की चोट सामने आई। सोनू ने कहा,’यह स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई ऐक्शन न होने पर कोर्ट जाने का फैसला किया।’

कोर्ट ने क्या कहा?
15 सितंबर 2022 को चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा,’कोर्ट का विचार है कि यह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए उपयुक्त केस है।’ कोर्ट ने कहा कि मामले में आईपीसी की धारा 323, 341 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

मेजर ने बताई दूसरी कहानी
एक अधिकारी ने बताया कि एफआईआर में मेजर का नाम मेंशन नहीं है। संपर्क करने पर आरोपी मेजर ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। मेजर ने एक्सप्रेस को बताया, ‘मुझे बाद में पता चला कि शिकायतकर्ता डिलीवरी पर्सन नहीं है। उसने नकली कार्ड का इस्तेमाल कर अवैध रूप से बिल्डिंग में प्रवेश किया था। सिक्यॉरिटी गार्ड ने उसे मास्क लगाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया और जबरन लिफ्ट में घुस गया। विरोध करने पर उसने गार्ड के सीने में घूंसा मारा। शोर-शराबा सुनकर मैं बाहर आया और मामला शांत कराने की कोशिश की लेकिन इतने में उस लड़के ने फिर ने गार्ड को धक्का मारा और मेरी ओर बढ़ा। उसने मेरा हाथ खरोंच मारी जिससे मेरे चोट लग गई और खून बहने लगा।’

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