हार्दिक पटेल को गुजरात हाई कोर्ट से झटका, ‘नहीं लड़ पाएंगे चुनाव’

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गुजरात हाई कोर्ट ने मेहसाणा में हुए दंगे के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी सज़ा पर रोक लगाने की मांग की थी। निचली अदालत ने हार्दिक पटेल को मेहसाणा दंगा मामले में दोषी क़रार देते हुए दो साल की सज़ा सुनायी थी। उन्होंने इस मामले में हुई सज़ा पर रोक लगाने को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया है। अब क़ानूनन, हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।


लोकसभा चुनाव से पहले, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मेहसाणा दंगा मामले हुई दो साल की सज़ा पर रोक लगाने की मांग की थी। अब हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ना मुश्किल लगा रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 ये कहता है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पर किसी आपराधिक मुक़दमे की सज़ा नहीं चल रही हो।


आपकी जानकारी के लिए – 2015 में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन की शुरूआत की थी। मेहसाणा पाटीदार आंदोलन का गढ़ था और उसकी शुरुआत विसनगर की सभा से हुई थी। इस दौरान विसनगर के भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ़्तर में तोड़फोड़ की गयी थी। इस मामले में कोर्ट ने हार्दिक पटेल, सरदार पटेल ग्रुप के लालजी पटेल को दो साल की सजा सुनायी थी, जबकि 14 लोगों को बरी कर दिया था।

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