काफी दिनों से एक खबर सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया में चल रही है की कंपनी की सीईओ और अन्य बड़े कर्मचारियों की सैलरी पर GST लग सकता है। तब से बड़ी बड़ी कंपनी में एक कोहराम सा मचा की सैलरी पर GST अब क्या नीति आ गई।
खबरों का बाजार में यह खबर धुएं की तरह फ़ैल रही है की क्या अब सैलरी पर भी GST लगेगा लेकिन पुष्टि के बाद यह पता चला की यह सिर्फ एक अफवाह है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) डिपार्टमेंट ने इसे सरासर एक अफवाह बताया है। CBIC ने साफ किया है कि सैलरी पर जीएसटी लागू नहीं होता, तो यह एक गलत खबर है जो सोशल मीडिया और मेंस्ट्रम मीडिया में फैलाई जा रही है इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है।
CBIC के मुताबिक सैलरी वस्तु और सेवा कर (GST) के अधीन नहीं है और CEO या कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर कोई GST लागू करने की मांग नहीं की गई है। सोशल मीडिया में यह खबर आयी की टैक्स डिपार्टमेंट सीईओ की सैलरी पर 18 फीसदी जीएसटी लगा सकता है।
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ऐसी भी खबरे थी की टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि किसी कंपनी में एक कर्मचारी को एक खास ऑफिस का माना जाए, ना कि उसे पूरे संस्थान के कर्मचारी के तौर पर देखा जाए. इस आधार पर कंपनी के सीईओ जैसे बड़े अधिकारियों का कॉमन कॉस्ट हेड ऑफिस के अलावा ब्रांच ऑफिस को भी वितरित होना चाहिए। लेकिन अब इस खबर की पुष्टी होगई की यह सिर्फ एक अफवाह है सैलरी पर सर्कार द्वारा GST लागु नहीं होगा।