कमरों का किराया तय करेगा जीएसटी ।

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कमरों का किराया तय करेगा जीएसटी ।

1 जुलाई से लागू हुए जीएसटी का असर व्यापारिक रूप से जुड़े हर विभाग पड़ना ही था और ऐसे ही खबर सामने आई है कि सरकार ने होटलों के कमरों के लिए भी जीएसटी दर निर्धारित की है, जिसमे अलग अलग किराए के कमरों पर अलग अलग जीएसटी दर लगाई जाएगी । होटल फिर चाहे पांच सितारा (फाइव स्टार ) को या नहीं सब होटलों के कमरों के किराए के हिसाब से जीएसटी की दर तय की गई है।

सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि पांच सितारा ( फाइव स्टार ) होटलों सहित ऐसे सभी होटलों के कमरे जिनका किराया 7500 रूपये से कम है, उन सभी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद द्वारा तय दर के मुताबिक़ ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस और क्लबों पर जिनके कमरों का किराया प्रतिदिन 1000 रूपये और इससे अधिक हो लेकिन 2500 रूपये से कम है उनपर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। लेकिन जहाँ कमरे का किराया 2500 रूपये से अधिक मगर 7000 रूपये प्रतिदिन से कम है, वहां 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा ।

मंत्रालय ने कहा कि उसके पास इस तरह की रिपोर्ट आई है जिनमे यह शंका जताई गई है कि पांच सितारा होटलों को 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा । चाहे उनके कमरे की दर कोई भी क्यों न हो । मंत्रालय द्वारा जारी ब्यान में कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि पांच सितारा होटल सहित कोई भी होटल जिसके कमरे का किराया 7500 रूपये प्रतिदिन से कम है, उस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। इस प्रकार जीएसटी दर के मामले में होटल की स्टार रेटिंग का कोई मतलब नहीं है।