Gai Ghat Remand Home : कोर्ट ने पूछा सवाल, क्‍या हुई कार्रवाई, पीडि़ता के साथ अगली सुनवाई 11 को

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Gai Ghat Remand Home : कोर्ट ने पूछा सवाल, क्‍या हुई कार्रवाई, पीडि़ता के साथ अगली सुनवाई 11 को

| नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Feb 7, 2022, 3:32 PM

रिमांड होम मामले आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्‍त लहजे में पूछा कि इस पूरे मामले में क्‍या कार्रवाई हुई। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। एनबीटी से बातचीत में पीडि़ता की वकील ने बताया कि कोर्ट इस पूरे मामले पर गंभीर और वह तेजी से एक्‍शन के मूड में है। उन्‍होंने बताया कि कोर्ट की ओर से दो दिन बाद का ही वक्‍त दिया जा रहा था लेकिन एडवोकेट जनरल ने दो दिन शहर में न होने की बात कह कर 4 दिन बाद यानी 11 तारीख का वक्‍त लिया है।

 

पटना हाई कोर्ट

पटना : गाय घाट स्थित महिला रिमांड होम मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई की। दूसरी सुनवाई के लिए चार दिन बाद यानी 11 फरवरी का वक्‍त दिया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इस केस की वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइजर मीनू कुमारी ने बताया कि सोमवार की कार्रवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सख्‍त लहजे में पूछा कि है कि सरकार की तरफ से गायघाट रिमांड होम मामले में क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने पूछा कि आपने कोई एक्शन लिया या नहीं? इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि अभी इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्‍होंने कहा कि हम एक बार पीड़िता की बातों को सुन लेंगे तो उसके बाद एक्शन लेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट इस पूरे मामले को पर तेजी से कार्रवाई चाहता है जिस पर सुनवाई के लिए चार दिन के बाद यानी 11 फरवरी का वक्‍त दिया गया है।
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लीपापोती की कोशिश में समाज कल्‍याण विभाग और सरकार : वीना
वहीं महिला विकास मंच की वीना मांडवी ने कहा घटना के तीन दिन हो गए हैं। लेकिन जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि ये दुखद है कि अब तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं किया गया है। वीना ने कहा कि समाज कल्‍याण विभाग की ओर से लड़की से बातचीत की गई लेकिन इस मामले को दस्‍तावेज के रूप नहीं बनाने की बात कही गई। उन्‍होंने शक जताया कि इस तरीके से काउंसलिंग कर पूरे मामले सरकार द्वारा उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्‍होंने एनबीटी को बताया कि लड़की महिला विकास मंच के पास है। समाज कल्‍याण विभाग के लोगों लड़की से बातचीत करने की अनुमति इस बात पर दी गई थी कि वो जो भी बयान लेंगे उस पर महिला विकास मंच का भी हस्‍ताक्षर होगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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11 फरवरी को होगी पीडि़ता के साथ सुनवाई
आज की कार्रवाई के बाद अब 11 फरवरी की नई तारीख मिली है। इस दिन पीड़िता भी ऑनलाइन मौजूद रहेगी। वो अपनी बात कोर्ट को बताएगी। इस मामले में महिला विकास मंच की ओर से इस मामले की वकील मीनू कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले में सिर्फ जांच चलाने की बात कह रही है। लड़की का बयान CJM के पास हो चुका है। समाज कल्याण विभाग ने भी अपने यहां बुलाकर बयान ले लिया है।
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पीडि़ता की वकील ने उठाए सवाल
महिला विकास मंच की ओर से पीडिता की वकील मीनू ने सवाल उठाया है कि राज्य सरकार इस मामले में एफआइआर से क्‍यों बच रही है। अब तक एफआइआर क्‍यों नहीं किया गया। जबकि पूरा मामला अब पब्लिक डोमेन में है। एनबीटी से बातचीत में मीनू ने कहा जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाहता इस लिए पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश हो रही है। पुलिस की ओर से इसी लिए एफआइआर नहीं लिखी जा रही है। उन्‍होंने कहा कि रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो अपने किसी अधिकारी या चहेते को बचाने में लगी है। अब 11 फरवरी को जब इस मामले में पीडि़त के समक्ष कार्रवाई होगी ही चीजें साफ हो पाएंगी।
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Web Title : gai ghat remand home : the court asked the question, what action was taken, the next hearing on 11th hearing
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