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1 नवंबर से आपकी ज़िंदगी में होंगे 5 बड़े बदलाव, म्यूचुअल फंड, GST और पेंशन से जुड़े नए नियम जानें

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जेब पर असर डालने वाले कई नए नियम लागू हो रहे हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 नवंबर से म्यूचुअल फंड, पेंशन, मोबाइल कॉलिंग…

1 नवंबर से आपकी ज़िंदगी में होंगे 5 बड़े बदलाव, म्यूचुअल फंड, GST और पेंशन से जुड़े नए नियम जानें
(फोटो: IANS)

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जेब पर असर डालने वाले कई नए नियम लागू हो रहे हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 नवंबर से म्यूचुअल फंड, पेंशन, मोबाइल कॉलिंग और जीएसटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। इन नियमों को समझना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी तरह की असुविधा से बच सकें।

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पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र

पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में कुछ अहम तारीखें निर्धारित की गई हैं। 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। पेंशनभोगी इसे बैंक शाखा में जाकर या डिजिटल माध्यमों जैसे 'जीवन प्रमाण' सुविधा के ज़रिए भी जमा कर सकते हैं, जिसमें आधार-आधारित और फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प शामिल है। इसके अलावा, PFRDA ने 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) के ग्राहकों के लिए 'यूपीएस जीवन सेतु डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट' (DLC) सुविधा भी शुरू की है, जिसके तहत पात्र पेंशनभोगी 30 नवंबर तक 'प्रोटीन ई-गव' ऐप के ज़रिए अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड और मोबाइल कॉलिंग में बदलाव

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'डायरेक्ट प्लान' को डिफ़ॉल्ट विकल्प के तौर पर रखना होगा। यदि कोई निवेशक 'रेगुलर प्लान' चुनता है, तो कंपनी को उसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी।

वहीं, दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए 1 नवंबर से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा को अनिवार्य कर दिया है। इस सेवा के लागू होने से अब इनकमिंग कॉल आने पर आपको कॉलर के नंबर के साथ-साथ उसका नाम भी दिखाई देगा, जिससे अनजान नंबरों से आने वाली कॉल की पहचान करना आसान हो जाएगा।

GST के नियमों में संशोधन

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्षेत्र में भी 1 नवंबर से कई संशोधन लागू हो रहे हैं। इनमें आपूर्ति के बाद दी जाने वाली छूट, क्रेडिट नोट और जीएसटी रिफंड से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। नए नियमों के तहत, बिक्री के बाद मिलने वाली कुछ छूटों को कर योग्य मूल्य से बाहर करने के लिए शर्तों में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही, संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेने की शर्त भी जोड़ी गई है। इन संशोधनों में उन कारोबारों के लिए रिफंड प्रावधान भी शामिल हैं जो 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' का सामना कर रहे हैं।

इनपुट: IANS

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