हम सभी जानते हैं कि पानी पीना जितना शरीर के जरूरी है उससे ज्यादा इसे बचाना भी जरूरी है ताकि आने वाली पीढियां जल संकट से न जूझे। क्या आपने सुना है कि कभी किसी पर पानी चुराने के आरोप में FIR हो सकती है। ऐसा हुआ है वो भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला-
मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में बुधवार को छह लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर पिछले कई सालों में 70 करोड़ रुपये से अधिक का भूजल चोरी करने का मामला था।
शिकायतकर्ता पांड्या हवेली के एक किरायेदार सुरेश कुमार ढोखा के अनुसार, भवन के मालिकों ने दो अवैध कुओं को खोदा है और पिछले 11 वर्षों के लिए 73.18 करोड़ रुपये की पानी की बिक्री की है। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन द्वारा भी लापरवाही का आरोप लगाया।
सुरेश ने एएनआई को बताया, “आरोपी के पास कुआं खोदने, पानी निकालने या पानी की पाइप लाइन डालने की अनुमति नहीं थी।”
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उन्होंने आगे कहा कि यह संपत्ति बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से लीज पर है और यहां पर इसलिए एक ईट को भी उठाना भी अपराध है।
छह आरोपियों त्रिपुरा प्रसाद पंड्या, प्रकाश पंड्या, मनोज कुमार पंड्या, श्रवण मिश्रा और धीरज मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।