गुरूवार, 17 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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दिल्ली स्वास्थ्य विभाग खरीद घोटाला: 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पूर्व DGHS समेत तीन अधिकारी आरोपी

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित मेडिकल खरीद घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने अपनी जांच पूरी करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। समाचार एजेंसी…

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग खरीद घोटाला: 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पूर्व DGHS समेत तीन अधिकारी आरोपी
(फोटो: IANS)

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित मेडिकल खरीद घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने अपनी जांच पूरी करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, यह चार्जशीट करीब 12,000 पन्नों की है और इसमें तीन वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।

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आरोपियों में स्वास्थ्य सेवा की पूर्व महानिदेशक (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल, डॉ. विनोद कुमार रंगा और केंद्रीय खरीद एजेंसी के तत्कालीन डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है। इन पर मेडिकल उपकरणों, दवाओं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सामानों की खरीद में नियमों की अनदेखी कर कुछ चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं को फायदा पहुँचाने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

क्या हैं मुख्य आरोप?

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला कई तरह की खरीद प्रक्रियाओं में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इसमें पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें, बेडशीट, सी-आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ओआरएस, सर्जिकल सामान और अन्य मेडिकल उपकरणों की खरीद शामिल है। आरोप है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर टेंडर की शर्तों और तकनीकी मानकों में हेरफेर किया। इसका मकसद कुछ खास कंपनियों को लाभ पहुंचाना और वास्तविक प्रतिस्पर्धियों को प्रक्रिया से बाहर करना था।

जांच और कानूनी कार्रवाई

इस मामले में ACB ने इसी साल 2 जून को FIR दर्ज की थी। जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर जून महीने में ही तत्कालीन DGHS वत्सला अग्रवाल और नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दाखिल की गई चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7ए और 13(1)(2) के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 316(5), 318(4) और 238 के तहत भी आरोप शामिल किए गए हैं। एसीबी का कहना है कि गहन जांच और पूछताछ के बाद यह विस्तृत चार्जशीट अदालत में पेश की गई है।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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