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दिल्ली वोटर लिस्ट: दावों और आपत्तियों के लिए 30 अक्टूबर आखिरी तारीख, ड्राफ्ट रोल में 97 लाख से ज्यादा नाम

दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावों और आपत्तियों को दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की है…

दिल्ली वोटर लिस्ट: दावों और आपत्तियों के लिए 30 अक्टूबर आखिरी तारीख, ड्राफ्ट रोल में 97 लाख से ज्यादा नाम
(फोटो: IANS)

दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावों और आपत्तियों को दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को योग्यता तिथि माना है, यानी इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

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30 जून 2026 को शुरू हुई इस व्यापक प्रक्रिया के बाद 31 अगस्त को मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की गई थी। इस सूची में कुल 97,53,577 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें 49,88,993 पुरुष, 47,64,137 महिलाएं और 447 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। अब नागरिकों के पास इस ड्राफ्ट सूची की जांच करने और किसी भी तरह की गलती या नाम छूटने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं।

अब तक की प्रक्रिया और आंकड़े

इस पुनरीक्षण की शुरुआत में दिल्ली की मतदाता सूची में कुल 1,45,10,299 मतदाता दर्ज थे। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर फॉर्म बांटे, जिसके बाद 17 अगस्त तक 97,53,577 मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए। वहीं, 47,56,722 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट पाए जाने के कारण फॉर्म जमा नहीं कर सके। इन्हीं जमा हुए फॉर्म के आधार पर मौजूदा ड्राफ्ट सूची तैयार की गई है।

चुनाव आयोग ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि, यानी 30 अक्टूबर से पहले ड्राफ्ट रोल में अपना नाम ज़रूर जांच लें। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है, तो वे फॉर्म-6 भरकर नया पंजीकरण करा सकते हैं। नाम हटाने या जोड़ने पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और पते में सुधार या EPIC कार्ड बदलने जैसे बदलावों के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।

त्रुटियों का सुधार और अंतिम प्रकाशन

ड्राफ्ट सूची में शामिल 97.53 लाख मतदाताओं में से लगभग 33.14 लाख को सिस्टम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें लॉजिकल गड़बड़ी या पुराने रिकॉर्ड से मैपिंग न हो पाने जैसी समस्याएं थीं। इनमें से 94.34% यानी 31.26 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना सुनवाई का उचित मौका दिए किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी होगी, जिसके बाद 4 दिसंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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