मानहानि मामला: यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने जमानती वारंट जारी किया
जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें एक पुराने मानहानि के मामले में बढ़ती दिख रही हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 में दायर इस केस में राठी के खिलाफ एक जमानती…
जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें एक पुराने मानहानि के मामले में बढ़ती दिख रही हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 में दायर इस केस में राठी के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब अदालत को बताया गया कि समन तामील करने की कोशिश के दौरान उनका घर बंद मिला।
यह मामला विकास सांकृत्यायन (उर्फ विकास पांडे) द्वारा दायर किया गया था, जो 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' नामक एक सोशल मीडिया पेज के संस्थापक हैं। शिकायत मई 2018 में ध्रुव राठी के एक वीडियो "भाजपा आईटी सेल पार्ट-2" को लेकर दर्ज कराई गई थी।
क्या हैं आरोप?
वीडियो में राठी ने आरोप लगाया था कि विकास पांडे भाजपा आईटी सेल में एक वरिष्ठ पद पर हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया था कि पांडे ने महावीर प्रसाद नामक एक व्यक्ति को फेक न्यूज फैलाने से संबंधित अपने बयान वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए की पेशकश की थी।
न्यायिक प्रक्रिया का घटनाक्रम
इस मामले में साकेत कोर्ट ने पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया था। हालांकि, राठी के मुख्य रूप से विदेश में रहने के कारण ये नोटिस कई सालों तक तामील नहीं हो सके। हाल ही में, शिकायतकर्ता के वकील ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक अर्जी दी और अदालत को बताया कि राठी भारत आए हुए हैं और गुरुग्राम के एक घर में रह रहे हैं।
इसके बाद 12 अक्टूबर को अदालत ने नए सिरे से समन जारी किए थे। जब प्रोसेस सर्वर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राठी का घर बंद मिला, तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हालांकि, राठी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी कि वह इस समय लंदन में हैं।
इनपुट: IANS



