गुरूवार, 24 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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दिल्ली: वकीलों के विरोध के बाद नए ट्रैफिक चालान सिस्टम पर सरकार ने लगाई रोक, हड़ताल टली

दिल्ली सरकार ने वकीलों के विरोध के बाद ट्रैफिक चालान के निपटारे से जुड़ी नई व्यवस्था को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। सरकार के इस आश्वासन के बाद दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले…

दिल्ली: वकीलों के विरोध के बाद नए ट्रैफिक चालान सिस्टम पर सरकार ने लगाई रोक, हड़ताल टली
(फोटो: IANS)

दिल्ली सरकार ने वकीलों के विरोध के बाद ट्रैफिक चालान के निपटारे से जुड़ी नई व्यवस्था को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। सरकार के इस आश्वासन के बाद दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है, जिसके चलते गुरुवार को राजधानी की सभी जिला अदालतों में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला बुधवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी और सरकार के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद आया। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कानून मंत्री और परिवहन मंत्री भी शामिल हुए। वकीलों ने बैठक के दौरान नए ट्रैफिक चालान सिस्टम को लेकर अपनी गंभीर आपत्तियां और चिंताएं जाहिर कीं।

सरकार का आश्वासन और हड़ताल वापसी

वकीलों की चिंताओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने नए नोटिफिकेशन के अमल पर रोक लगाने का निर्णय लिया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वकीलों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद ही कोई ठोस समाधान निकाला जाएगा। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वकीलों से मिला ज्ञापन जांच के लिए परिवहन विभाग को भेज दिया गया है और इसे विधि विभाग (एलडी) और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा।

इसी के तहत परिवहन विभाग को 14 सितंबर 2026 की अधिसूचना को लागू करने की प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया गया है। सरकारी आश्वासन के बाद वकीलों ने 24 सितंबर को काम से दूर रहने का अपना फैसला टाल दिया है। साथ ही, इसी दिन होने वाला प्रस्तावित विरोध मार्च भी स्थगित कर दिया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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