बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश: महंगाई को देखते हुए लाखों श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ी, जानें आपके जिले में कितनी हुई बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई को समायोजित करने के लिए 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) की…

उत्तर प्रदेश: महंगाई को देखते हुए लाखों श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ी, जानें आपके जिले में कितनी हुई बढ़ोतरी
(फोटो: IANS)

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई को समायोजित करने के लिए 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) की संशोधित दरें लागू की गई हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा।

विज्ञापन

इस कदम से औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को हर महीने ₹174.25 से लेकर ₹238.39 तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। श्रम विभाग ने यह संशोधन जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 431 अंकों के औसत के आधार पर किया है। 21 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

क्षेत्र के अनुसार नई मासिक मज़दूरी

सरकार ने प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटकर मज़दूरी की नई दरें तय की हैं:

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद:
इन दो जिलों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहां अब अकुशल श्रमिकों को ₹13,883.59, अर्धकुशल को ₹15,271.41 और कुशल श्रमिकों को न्यूनतम ₹17,106.39 मासिक वेतन मिलेगा। यह क्रमशः ₹193.59, ₹212.41 और ₹238.39 की मासिक वृद्धि है।

अन्य नगर निगम वाले जनपद:
इन दो जिलों को छोड़कर बाकी नगर निगम वाले शहरों में अकुशल श्रमिकों की नई मज़दूरी ₹13,189.68, अर्धकुशल की ₹14,507.46 और कुशल श्रमिकों की ₹16,250.86 प्रति माह होगी।

शेष अन्य जनपद:
प्रदेश के बाकी सभी जिलों में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम ₹12,530.25, अर्धकुशल को ₹13,782.30 और कुशल श्रमिकों को ₹15,438.42 मासिक वेतन दिया जाएगा।

भुगतान और अन्य नियम

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को पहले से ही इन निर्धारित नई दरों से अधिक मज़दूरी मिल रही है, तो उसे कम नहीं किया जाएगा। दैनिक मज़दूरी की गणना मासिक दर में 26 का भाग देकर की जाएगी। श्रम विभाग ने सभी नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे श्रमिकों को उनकी कुशलता की श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार ही संशोधित वेतन का भुगतान करें।

इनपुट: IANS

N

News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →