सोमवार, 2 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में दो दिन जलेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने समय और शर्तें तय कीं

दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को इस बार पटाखे जलाने की सीमित अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। हालांकि, यह राहत शर्तों…

दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में दो दिन जलेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने समय और शर्तें तय कीं
(फोटो: IANS)

दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को इस बार पटाखे जलाने की सीमित अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। हालांकि, यह राहत शर्तों के साथ है और 9 नवंबर से पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह अनुमति अदालत के 15 अक्टूबर 2025 के एक आदेश के अनुरूप दी गई है। इसके तहत, लोग दो दिनों तक केवल सुबह 6 से 7 बजे के बीच और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जला सकेंगे। पहले कई मौकों पर हवा की खराब गुणवत्ता के चलते दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती थी।

पटाखों के प्रकार और निर्माण पर सख्त नियम

अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों का निर्माण और उपयोग किया जा सकेगा जो CSIR-NEERI से प्रमाणित हों और जिन्हें PESO से वैध मंजूरी मिली हो। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, 2 से 6 नवंबर 2026 के बीच निर्माता सिर्फ उन्हीं ग्रीन पटाखों का उत्पादन कर सकेंगे जो CSIR-NEERI की वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं।

इन इलाकों में रहेगी पूरी पाबंदी

अदालत ने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अन्य अधिसूचित 'साइलेंस जोन' के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इन सभी क्षेत्रों को 'नो क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर इनकी पहचान कर सार्वजनिक रूप से जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

स्वास्थ्य और प्रदूषण पर अदालत की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस दौरान प्रदूषण से लोगों, विशेषकर बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अदालत ने प्रदूषण कम करने में सभी के सहयोग की जरूरत पर बल दिया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल की बारिश से दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में इसके फिर से खराब होने की आशंका जताई जा रही है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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