कोर्ट ने कहा एक साथ होगी निर्भया दोषियों को फांसी

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कोर्ट ने कहा एक साथ होगी निर्भया दोषियों को फांसी

निर्भया के चारों दोषियों के डेथ वारंट के अमल को स्थगित करने के लिए दिल्ली कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करने से बुधवार को इंकार करते हुए 7 दिन का समय देते हुए सभीकानूनी विकल्पों को पूरा करने का आदेश दिया।

न्यायाधीश सुरेश कैत ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी नहीं किए जासकते। दिल्ली न्यायालय ने कहा कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी होगी।

न्यायाधीश सुरेश ने चारों दोषियों को निर्देश दिया है कि अगर आरोपी चाहते हैं तो आज से एक सप्ताह के भीतर अपनी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ले कोर्ट ने कहा कि दोषी मुकेश को केवल इसलिए अलग नहीं किया जा सकता है कि वह सारे विकल्पों को अपना रहा है।

एक सप्ताह बाद डेथ वारंट लागू करने की प्रक्रिया को लेकर न्यायाधीश कैत ने रविवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के संयुक्त आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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चारों की फांसी दो बार टल चुकी है। पहले 22 जनवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था। इसके बाद 1 फरवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी हुआ था, लेकिन दोषियों के कानूनी प्रक्रिया को अपनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की दलील पर फांसी दो बार टल चुकी है.

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बता दें की इस मामले में कुल 6 आरोपी थे जिसमें से एक ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी जबकि एक अन्य नाबालिग था जो सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया था।