Coronavirus: दिल्‍ली में CM Arvind Kejriwal ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, Mumbai में कल से लगेंगे सख्‍त प्रतिबंध

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Coronavirus: दिल्‍ली में CM Arvind Kejriwal ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, Mumbai में कल से लगेंगे सख्‍त प्रतिबंध
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के हालात बिगाड़ दिए हैं. यहां रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. इससे चिंतिंत दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद बड़े ऐलान की आशंका जताई जा रही है.

शुक्रवार शाम 4 बजे होगी बैठक

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शुक्रवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. बैठक में कोरोना से निपटने के एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन आदि की समीक्षा की जाएगी और संक्रमण को रोकने के लिए प्लान बनाया जाएगा.

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वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान संभव

ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए सीएम कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं. इनमें नाइट कर्फ्यू (Night Curfew), वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जैसे कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है. वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में रोजाना 1500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. बुधवार को भी कोरोना के 1,819 नए मरीज मिले, जबकि 11 और मरीजों की मौत हो गई थी.

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मुंबई में बंद हो सकते हैं मॉल और सिनेमाघर

शुक्रवार से मुंबई में भी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. मेयर किशोरी पेडणेकर ने इसके संकेत देते हुए कहा, ‘कोरोना बेड्स की संख्या 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की जा रही है. हमारी तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज बढ़ने चाहिए. भले ही महानगरपालिका (BMC) की सारी तैयारी बेकार चली जाए, लेकिन एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं होना चाहिए. कल से निम्नलिखित कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं क्योंकि लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.
1. धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद किए जा सकते हैं.
2. मॉल-सिनेमाघर पूरी तरह बंद किए जा सकते हैं.
3. लोकल ट्रेनों में एक बार फिर अतिआवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर बाकी यात्रियों की एंट्री बंद हो सकती है.
4. होटल सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकते हैं.
5. प्राइवेट आफिसेस दो शिफ्ट में चलाने का आदेश जारी हो सकता है.
6. दुकानें और बाजार एक-एक दिन छोड़कर खोलने का आदेश जारी हो सकता है.

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