Bihar News : महिला के प्यार में दो दोस्त बन गए जानी दुश्मन, पढ़ें बिहार की बड़ी खबरें

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Bihar News : महिला के प्यार में दो दोस्त बन गए जानी दुश्मन, पढ़ें बिहार की बड़ी खबरें

पटना/समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के परिदह गांव में दोहरे हत्याकांड की परत दर परत खुलासे होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक जितेंद्र यादव और कारी यादव दोनों आपस में बचपन के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक साथ खेले कूदे और पढ़ लिख कर बड़े हुए। दोनों की शादी हुई। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों का उठना बैठना साथ में ही होता था। इसी दौरान कारी यादव की पत्नी माला देवी से जितेंद्र यादव की आंखें चार हो गई। जितेंद्र और माला का प्यार परवान चढ़ने लगा।

बताया जाता है कि दो साल पूर्व जितेंद्र यादव माला का अपहरण कर फरार हो गया। कारी यादव ने जितेंद्र यादव पर हसनपुर थाना में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। तबसे दोनों की दोस्ती के बीच दरार पैदा हो गई। जितेंद्र यादव जेल भी गया न्यायालय में दोनों दोस्तों के बीच सुलह कुछ लोगों ने कराया। तब से दोनों का रिश्ता में एक दूसरे के प्रति मरने मारने की नौबत उत्पन्न हो गई थी। जेल से निकलने के बाद ही एक दूसरे के खून के प्यासे दो दोस्त हो गए।
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कुछ दिन पूर्व भी दोनों के बीच मारपीट की घटना घटी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों के बीच समझौता करा दिया लेकिन गुरुवार को आखिरकार दोनों दोस्त आपस में लड़कर जान गंवा बैठे। सूत्रों का यह भी बताना है कि दोनों की जिगरी दोस्ती देख गांव वाले भी हैरान रहा करते थे लेकिन दोनों की मौत के बीच आखिरकार महिला ही सामने आ गई।

नालंदा में अपहरण कर मजदूर की हत्या
नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के गल्ला पट्टी मोहल्ला से बुधवार को बदमाशों ने दिनदहाड़े मजदूर का अपहरण कर लिया था। उसकी पत्नी घटना का सीसीटीवी फुटेज व लिखित आवेदन लेकर पुलिस के आगे-पीछे घूमती रही। अपने पति को बचाने की गुहार लगाती रही। लेकिन, पुलिस उसके पति की जान नहीं बचा पायी। उसका आरोप है कि पुलिस ने गोतिया का विवाद कहकर उन्हें भगा दिया था। शुक्रवार को मजदूर की लाश भागन बिगहा थाना कार्यालय से महज कुछ दूरी पर एनएच-20 के किनारे श्याम कोल्ड स्टोरेज के पास झाड़ियों से बरामद की गयी। लाठी-डंडे व ईंट-पत्थरों से पीटकर उसकी हत्या की गयी है। अब पुलिस यह कह रही है कि अपहरण के दिन ही उसकी हत्या कर दी गयी थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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वैशाली में चाचा ने गर्भवती भतीजी पर किया हसुली से वार, हालात गंभीर
बिहार के वैशाली में दो भाइयों के बची हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान सगे भाई ने हसुली से वार कर दिया। इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इस घटना में सात महीने की गर्भवती भतीजी भी घायल हुई है। घायल तीनों का इलाज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भतीजी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला वैशाली जिले के भगवानपुर थाना के बिठौली गांव का है। बताया जाता है कि मृत्युंजय पासवान का अपने सगे भाई के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि भाई ने अपने ही भाई पर हसुली से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस दौरान उसने भतीजा और सात माह की गर्भवती भतीजी को भी नहीं छोड़ा।

औरंगाबाद पॉक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दिया दोषी करार
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने ढिबरा थाना कांड संख्या-06/17 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को भादवि की धारा 342, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। वहीं अदालत ने अन्य अभियुक्तों-सैरूण निशा, शाहिदा खातून, वहीदा खातून, खतीजा खातून, मकसूद आलम और जमशेद आलम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी के अभियुक्त ढिबरा थाना के एक गांव के निवासी जहांगीर अंसारी, गुड्डन अंसारी एवं नूर हसन अंसारी को अपराध के लिए दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। सजा के बिंदु पर मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक पीड़िता के भाई ने इन सभी अभियुक्तों पर 24 मार्च 2017 को अपहरण करने की बात प्राथमिकी में बताई थी। प्राथमिकी 13 अप्रैल 2017 को ढिबरा थाना में दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के भाई ने बताया था कि पीड़िता दसवीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षा देने गई थी। वहीं से अभियुक्त अपहरण कर कोलकाता ले गये थे। दो दिन की खोजबीन के बाद अभियुक्तों का सुराग बंगाल में एक टेलर दुकान का मिला था। इसके बाद सूचक के परिजनों ने अभियुक्तों की घटना में संलिप्तता जानकर न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में कोर्ट ने इन अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
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जेवर को शुद्ध करने के नाम पर ठगी करनेवाले दो ठगों को तीन साल कैद और पांच हजार का जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-6 के न्याचाधीश राहुल किशोर की अदालत ने शुक्रवार को रफीगंज थाना कांड संख्या 235/21 में सुनवाई करते हुए दो ठगों को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अदालत ने पांच माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह सजा भादवि की धारा 420 में सुनाई गई है। इस वाद के सूचक बंदेया थाना के घोटा निवासी विजेन्द्र कुमार ठाकुर ने प्राथमिकी में बताया था कि दो ठगों ने 17 अगस्त 2021 को उनके घर पर आकर पानी मांगा। फिर खाना मांगा। फिर आशीर्वाद देते हुए सोने के जेवर शुद्ध करने के नाम पर मांगा और जेवर लेकर फरार हो गए। काफी खोजबीन के बाद दोनों ठग रफीगंज में पकड़े गए और पुलिस को सुपुर्द किया गया। उनके पास से कुछ जेवर भी बरामद किया गया था। अभियुक्तों में रोहतास जिले के अमझोर के लकियान बिगहा निवासी सेम्पुल लठौर एवं उमा लठौर को इस वाद में 28 मार्च 2022 को जमानत मिली थी और 24 मई को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।

एक्सिडेंट केस में कोर्ट ने दिया वाहन मालिक को पीड़ित को 20 लाख का मुआवजा देने का आदेश
फर्जी दस्तावेज दाखिल कर हाईवा को छुड़ाने के मामले में औरंगाबाद के एडीजे-12 डॉ दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने 23 मई को बीमा कंपनी को वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था। इसी वाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गाड़ी के मालिक को आदेश दिया कि मोटर दुर्घटना वाद के आवेदक को 20 लाख रुपये मुआवजा दे। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 29 मई 2015 को विराटपुर के संतोष कुमार डेहरी से बाइक से औरंगाबाद आते वक्त तेज गति से आ रहे हाईवा के चपेट में आकर घायल हो गये थे। हादसे के बाद एक पैर से 65 प्रतिशत अपंग हो गये थे। बीएचयू में इलाज में तीन लाख का खर्च हुआ था।
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पीड़ित ने जेवर दुकान चलाते हुए साल 2015-16 में 2 लाख 73 हजार 857 रुपये आयकर देने की बात कही थी। इन सब के आधार पर 21 लाख के मुआवजा का दावा किया था। जिला विधिक संघ के अध्यक्ष सह बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि हाईवा दुर्घटना के पूर्व वाहन मेरे कम्पनी के इंश्योरेंस में था। दुर्घटना तिथि में इंश्योरेंस अवधि समाप्त थी। इंश्योरेंस कराना गाड़ी मालिक का दायित्व था। इसलिए मुआवजा बीमा कंपनी नहीं देगी। गाड़ी मालिक रामकृपाल सिंह कंचनपुर रहुलिया टोला सासाराम को मुआवजा देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
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कोर्ट ने किया रफीगंज थानाध्यक्ष को शोकॉज, 28 मई को अदालत में सदेह उपस्थित होने का फरमान
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को एक मामले में प्रतिवेदन सौंपने में विलम्ब को लेकर रफीगंज थानाध्यक्ष को शोकॉज किया है। अदालती सूत्रों ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार एसडीपीओ द्वारा स्पीडी ट्रायल कोषांग के माध्यम से 19 मई और 23 मई को लखनऊ यादव के ज़ख्म प्रतिवेदन की मांग की गई। 25 मई को मोबाइल से भी सूचित कराया गया। न्यायालय में 25 मई को आने को कहा गया था। इसी मामले में 26 मई को न्यायालय ने शोकॉज करते हुए कहा कि आदेश की अवहेलना किस कारण से हो रही है। यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसे लेकर 28 मई को जख्म प्रतिवेदन सदेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। साथ ही शोकॉज का स्पष्टीकरण न्यायालय में समर्पित करें। यह न्यायिक आदेश जमानत याचिका 426/22, रफीगंज थाना कांड संख्या 118/22 के सुनवाई के दौरान दिया गया है।

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