गुरूवार, 15 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों के यौन शोषण पर SC के आदेश का पालन नहीं कर रहीं: प्रियंक कानूनगो

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने…

सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों के यौन शोषण पर SC के आदेश का पालन नहीं कर रहीं: प्रियंक कानूनगो
(फोटो: IANS)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां पॉक्सो कानून के तहत अनिवार्य प्रावधानों से बचने के लिए कानूनी दांव-पेंच का इस्तेमाल कर रही हैं और भारत के बच्चों के साथ "छल" कर रही हैं।

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समाचार एजेंसी IANS के साथ एक बातचीत में, कानूनगो ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक स्पष्ट आदेश दिया था कि बाल यौन शोषण से संबंधित किसी भी सामग्री की सूचना स्थानीय पुलिस को देना एक कानूनी बाध्यता है, जिससे किसी को छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद, कंपनियां अभी भी इसका पालन नहीं कर रही हैं।

कानूनी प्रावधानों की अनदेखी

प्रियंक कानूनगो ने बताया कि भारत में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो जैसा एक सख्त कानून मौजूद है। उन्होंने कानून के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया:

  • पॉक्सो एक्ट की धारा 19: यह स्पष्ट रूप से कहती है कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की सूचना स्थानीय पुलिस थाने को देनी होगी।
  • धारा 20 और नियम 11: ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि यह नियम सोशल मीडिया कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होता है और उन्हें हर अपराध की जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी होगी।

कानूनगो के अनुसार, कंपनियां इन जिम्मेदारियों से बचने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में कानून में जेल की सजा का भी प्रावधान है।

कंपनियों और NGOs पर गंभीर आरोप

NHRC सदस्य ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों बच्चों का यौन शोषण हो रहा है और उनके वीडियो बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमने देखा है कि किस तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह वीडियो बेचे जा रहे थे। उन पर विज्ञापन लगाकर मेटा कंपनी पैसे कमा रही थी।"

प्रियंक कानूनगो ने यह भी कहा कि ये कंपनियां पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय महंगे वकीलों और विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ के माध्यम से अपने बचाव में लगी हुई हैं। उन्होंने अपने एक 'एक्स' पोस्ट में भी यही चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि जब ये कंपनियां इस तरह की सामग्री से ट्रैफिक और विज्ञापन के जरिए कमाई करती हैं, तो इसका फायदा किसे मिलता है, और वे स्थानीय पुलिस को सूचना देने से क्यों कतरा रही हैं?

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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