गुरूवार, 29 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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बारामूला: साइबर ठगी के पैसे घुमाने वाले 'म्यूल अकाउंट' रैकेट का भंडाफोड़, दो लोगों पर FIR

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने अवैध धन के लेन-देन में इस्तेमाल होने वाले एक नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि वे साइबर अपराधियों के पैसे को एक…

बारामूला: साइबर ठगी के पैसे घुमाने वाले 'म्यूल अकाउंट' रैकेट का भंडाफोड़, दो लोगों पर FIR
(फोटो: IANS)

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने अवैध धन के लेन-देन में इस्तेमाल होने वाले एक नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि वे साइबर अपराधियों के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए 'म्यूल बैंक अकाउंट' का इस्तेमाल कर रहे थे। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई साइबर अपराध और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर लगाम कसने के प्रयासों का हिस्सा है।

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यह पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस को सूचना मिली कि जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर अवैध धन की आवाजाही के लिए म्यूल बैंक खातों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये ऐसे खाते होते हैं जिनका उपयोग अपराधी डिजिटल धोखाधड़ी, फिशिंग स्कैम या मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए गए पैसे को छिपाने या ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, ताकि पैसे के असली स्रोत का पता न चल सके।

कौन हैं आरोपी और किन धाराओं में केस?

साइबर पुलिस स्टेशन बारामूला में दर्ज एफआईआर में दो स्थानीय निवासियों को आरोपी बनाया गया है। इनकी पहचान बारामूला के गुलशनाबाद निवासी मोहसिन अशरफ गनी और खानपोरा निवासी साहिल इरशाद (जो वर्तमान में चकलू में रहता है) के रूप में हुई है।

इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 61(2) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जांच जारी, पुलिस ने जनता को दी सलाह

पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जांच अभी जारी है। इसका मकसद वित्तीय लेन-देन के पूरे नेटवर्क का पता लगाना, इसमें शामिल लोगों की भूमिका तय करना और किसी भी अन्य सहयोगी या रैकेट की पहचान करना है। पुलिस ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

इसके साथ ही, पुलिस ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड या कोई भी बैंकिंग जानकारी अनजान लोगों से साझा न करें। किसी भी तरह के कमीशन के लालच में आकर अपने खाते का एक्सेस किसी को न दें, क्योंकि ऐसा करने पर खाताधारक कानूनी मुश्किल में पड़ सकता है।

इनपुट: IANS

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