BaBa Biryani Mukhtar: बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार 6 महीने बाद जेल से रिहा , कानपुर हिंसा में फंडिंग मामले में बंद था

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BaBa Biryani Mukhtar: बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार 6 महीने बाद जेल से रिहा , कानपुर हिंसा में फंडिंग मामले में बंद था

BaBa Biryani Mukhtar: बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार 6 महीने बाद जेल से रिहा , कानपुर हिंसा में फंडिंग मामले में बंद था

कानपुर हिंसा में फंडिंग मामले में जेल में बंद बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गुरुवार देरशाम मुख्तार बाबा जेल से बाहर आ गया है।

 

हाइलाइट्स

  • गैंगेस्टर ऐक्ट में हाईकोर्ट से मिली जमानत
  • नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हिंसा भड़क गई थी
  • बेकनगंज थाना क्षेत्र स्थित यतीमखाना, नई सड़क में तीन जून को हुआ था बवाल
कानपुर: कानपुर हिंसा में फंडिंग करने के आरोपी बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को जमानत मिल गई है। मुख्तार बाबा की 6 महीने बाद जेल से रिहाई हो गई है। कानपुर हिंसा के तीन मुकदमों में उसे हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन गैंगेस्टर ऐक्ट में जमानत नहीं मिलने की वजह से उसकी रिहाई नहीं हो रही थी। मुख्तार बाबा को गैंगेस्टर मामले में हाईकोर्ट से बीते 8 दिसंबर को जमानत मिल गई थी। गुरुवार देरशाम जेल से उसकी रिहाई हो गई।

बेकनगंज थाना क्षेत्र स्थित यतीमखाना, नई सड़क में तीन जून (शुक्रवार) 2022 को भाजपा नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हिंसा भड़क गई थी। कानपुर हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम चले थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके साथी जावेद अहमद खान, मो. सूफियान और मो. राहिल को जेल भेजा था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा ने हिंसा के लिए फडिंग की थी। मुख्तार बाबा 22 जून से जेल बंद था।

गैंगेस्टर ऐक्ट में मिली जमानत

कानपुर हिंसा मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुख्तार बाबा तीनों मुकदमों में आरोपी था। तीनों मुकदमों से सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट से पहले, दूसरे और तीसरे मुकदमे में मुख्तार बाबा को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी बीच मुख्तार बाबा पर बेकनंगज पुलिस ने गैंगेस्ट ऐक्ट की कार्रवाई की थी। जिसकी वजह से उसकी रिहाई नहीं हो रही थी।

हाईकोर्ट ने गैंगेस्टर मामले में बीते 8 दिसंबर को दो जमानतों और निजी मुचलकों को पर रिहाई के आदेश दिए थे। निचली अदालत से रिहाई परवाना जारी होने के बाद गुरुवार को मुख्तार बाबा जेल से बाहर आ गया। जेल के बाहर उसके परिवारीजन दो घंटे तक इन्तजार करते रहे। जेल से बाहर आने के बाद मुख्तार परिजनों के गले लग कर भावुक हो गया।
रिपोर्ट- सुमित शर्मा

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