Alwar mob lynching case: अलवर पुलिस ने चिरंजी लाल मॉब लिंचिंग के 2 और आरोपी अरेस्ट, कोर्ट ने 7 को पुलिस रिमांड पर भेजा
Alwar Mob Lynching Case: अलवर के चिरंजी लाल मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें 7 आरोपितों को कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा है। जबकि 2 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।
हाइलाइट्स
- चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग के 7 आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर
- 2 और आरोपियों हुसैन और वारिस को गिरफ्तार किया
- पुलिस ने आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया
अलवर: अलवर के चिरंजी लाल मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें 7 आरोपितों को कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा है। जबकि 2 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास गांव में चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी। आरोप में अबतक पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें बुधवार को अलवर के CJM कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सात आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है जबकि दो आरोपी हसन और शहाबुद्दीन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
2 आरोपियों हुसैन और वारिस को गिरफ्तार किया
गोविन्द गढ़ थाना पुलिस ने बुधवार को 7 आरोपियों असद खान निवासी उलाहेड़ी, स्याबू खा, साहुन खा, तालीम, कासम, पोला उर्फ ताफिक और विक्रम खा निवासी उलाहेड़ी को गिरफ्तार किया था। जबकि गुरुवार को 2 आरोपियों हुसैन और वारिस को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम को गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को CJM कोर्ट में पेश किया गया।
आईपीसी की धारा 147,148,149 और 302 आईपीसी में गिरफ्तार
गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 147,148,149 और 302 आईपीसी में गिरफ्तार किया है। राजस्थान में अभी मॉब लिंचिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसलिए वह क़ानून का रूप अभी तक नहीं ले पाया है। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गोविंदगढ़ में सब्जी विक्रेता चिरंजी लाल सैनी की हत्या में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है उनके द्वारा वारदात में प्रयुक्त किये वाहन बोलेरो और पिकअप भी जप्त किए जा चुके हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की सभी धाराएं इसमें जुड़ी हुई है।
इस मामले में पुलिस की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है लेकिन उनकी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है ।अगर ऐसा हुआ तो जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मॉब लिंचिंग की घटना होने के कारण सभी आरोपियों को अलवर के कोर्ट में पेश किया गया। इधर, एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि मामला गोविंदगढ़ थाने का होने के कारण इसे अभी सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। उसके बाद यह प्रकरण एडीजे नंबर 1 में स्थानांतरित हो जाएगा। क्योंकि मॉब लिंचिंग कोर्ट में एडीजे नंबर वन स्पेशल जज है। राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से अलवर में दो कोर्ट को मॉब लिंचिंग की कोर्ट के रूप में निर्धारित किया गया है।
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Alwar Mob Lynching Case: अलवर के चिरंजी लाल मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें 7 आरोपितों को कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा है। जबकि 2 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।
हाइलाइट्स
- चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग के 7 आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर
- 2 और आरोपियों हुसैन और वारिस को गिरफ्तार किया
- पुलिस ने आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया
2 आरोपियों हुसैन और वारिस को गिरफ्तार किया
गोविन्द गढ़ थाना पुलिस ने बुधवार को 7 आरोपियों असद खान निवासी उलाहेड़ी, स्याबू खा, साहुन खा, तालीम, कासम, पोला उर्फ ताफिक और विक्रम खा निवासी उलाहेड़ी को गिरफ्तार किया था। जबकि गुरुवार को 2 आरोपियों हुसैन और वारिस को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम को गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को CJM कोर्ट में पेश किया गया।
आईपीसी की धारा 147,148,149 और 302 आईपीसी में गिरफ्तार
गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 147,148,149 और 302 आईपीसी में गिरफ्तार किया है। राजस्थान में अभी मॉब लिंचिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसलिए वह क़ानून का रूप अभी तक नहीं ले पाया है। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गोविंदगढ़ में सब्जी विक्रेता चिरंजी लाल सैनी की हत्या में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है उनके द्वारा वारदात में प्रयुक्त किये वाहन बोलेरो और पिकअप भी जप्त किए जा चुके हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की सभी धाराएं इसमें जुड़ी हुई है।
इस मामले में पुलिस की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है लेकिन उनकी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है ।अगर ऐसा हुआ तो जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मॉब लिंचिंग की घटना होने के कारण सभी आरोपियों को अलवर के कोर्ट में पेश किया गया। इधर, एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि मामला गोविंदगढ़ थाने का होने के कारण इसे अभी सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। उसके बाद यह प्रकरण एडीजे नंबर 1 में स्थानांतरित हो जाएगा। क्योंकि मॉब लिंचिंग कोर्ट में एडीजे नंबर वन स्पेशल जज है। राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से अलवर में दो कोर्ट को मॉब लिंचिंग की कोर्ट के रूप में निर्धारित किया गया है।
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