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सलमान को वारंट तामील के लिए डीजीपी बनाएं टास्क-फोर्स: उपभोक्ता आयोग ने तीसरी बार जारी किया, कहा- व्यक्तिगत रूप से दें, कानून से ऊपर कोई नहीं – Jaipur News

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सलमान को वारंट तामील के लिए डीजीपी बनाएं टास्क-फोर्स:  उपभोक्ता आयोग ने तीसरी बार जारी किया, कहा- व्यक्तिगत रूप से दें, कानून से ऊपर कोई नहीं – Jaipur News

सलमान को वारंट तामील के लिए डीजीपी बनाएं टास्क-फोर्स: उपभोक्ता आयोग ने तीसरी बार जारी किया, कहा- व्यक्तिगत रूप से दें, कानून से ऊपर कोई नहीं – Jaipur News

जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने तीसरी बार सलमान खान को जमानती वारंट से तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, सदस्य अजय कुमार और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल की पीठ ने सलमान खान को वारंट तामील कराने के लिए डीजीपी को तत्काल विशेष टास्क फोर्स गठन कर

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आयोग ने कहा- यह टास्क फोर्स व्यक्तिगत रूप से मुंबई जाकर सलमान खान पर वारंट की तामील करना सुनिश्चित करे।

अदालत ने परिवादी योगेंद्र सिंह बडियाल के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को 6 अप्रैल को जमानती वारंट से तलब किया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 6 जनवरी 2026 को आयोग की ओर से रोक लगाए जाने के बाद भी राजश्री पान मसाला का प्रचार और विज्ञापन जारी है। यह आयोग की अवमानना है।

कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सेलिब्रिटी स्टेटस किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर होने का विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है। बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित न होना और वारंट की तामील में बाधा उत्पन्न करना कानून का मजाक उड़ाना है। इससे उपभोक्ताओं का न्याय प्रणाली से विश्वास डगमगाता है।

आयोग ने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि इस बार वारंट की तामील हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

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आयोग ने लगाई थी प्रचार-विज्ञापन पर रोक परिवाद में कहा गया था कि राजश्री पान मसाला कंपनी व राजश्री पान मसाले के ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड स्टार सलमान खान द्वारा ‘केसर युक्त इलायची’ व ‘केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।

इस पर अदालत ने 6 जनवरी 2026 को इसके प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 9 जनवरी को जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन जारी रखे गए। यह आयोग की अवमानना है।

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अभिनेता सलमान खान को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर द्वितीय में पेश होना था। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने सलमान खान को जमानती वारंट से तलब किया हुआ था। आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए थे कि वे सलमान खान को जमानती वारंट तलब करवाएं। अदालत ने परिवादी योगेंद्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को 6 फरवरी को जमानती वारंट से तलब किया था। (पूरी खबर पढ़ें)

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