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मेला ग्राउंड पर जनपद भवन निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक: भाजपा मंडल अध्यक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई तक काम रुका – rajgarh (MP) News

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मेला ग्राउंड पर जनपद भवन निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक:  भाजपा मंडल अध्यक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई तक काम रुका – rajgarh (MP) News

मेला ग्राउंड पर जनपद भवन निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक: भाजपा मंडल अध्यक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई तक काम रुका – rajgarh (MP) News


राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में मेला ग्राउंड की जमीन पर बन रहे जनपद पंचायत भवन के निर्माण पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इंदौर खंडपीठ ने भाजपा खिलचीपुर मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली पेशी तक निर्माण कार्य बंद रखने और स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। याचिका में बताया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र के सर्वे नंबर 667/2 की भूमि पर जनपद पंचायत कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में श्रीजी मेले के लिए आरक्षित बताई गई है। इस मैदान में वर्षों से पारंपरिक श्रीजी मेला आयोजित होता रहा है और हाल के वर्षों में सनातनी मेला भी लगने लगा है। एनओसी को बताया नियमों के विपरीत याचिकाकर्ता बद्रीलाल दांगी ने आरोप लगाया कि नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जनपद भवन निर्माण के लिए जारी की गई एनओसी नियमों के विपरीत दी गई है। परिषद के कई पार्षदों ने इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराई थी, इसके बावजूद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। दांगी का कहना है कि यह मैदान नगर के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नगर में बड़े सामूहिक कार्यक्रमों के लिए यही प्रमुख खुला स्थान है, जहां हजारों लोगों की भागीदारी वाले आयोजन होते हैं। इसलिए इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। 80 बीघा जमीन के सीमांकन की भी मांग दांगी ने बताया कि मेले की जमीन से लगी करीब 80 बीघा भूमि का सीमांकन कराने की मांग भी की गई है। उनका आरोप है कि इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने फर्जी तरमीन के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है, जिसकी जांच और सीमांकन कराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि करीब दो महीने पहले 16 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसी जमीन पर प्रस्तावित जनपद पंचायत कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इसके बाद से इस जमीन को लेकर विवाद बढ़ता गया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। पार्षद का आरोप—9 ने किया विरोध, रिकॉर्ड में दिखाए सिर्फ 5 नगर के वार्ड नंबर 10 की पार्षद मनीषा राकेश जायसवाल का कहना है कि 4 नवंबर 2025 को नगर परिषद की बैठक में मेले की भूमि पर जनपद भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। बैठक में मौजूद 12 पार्षदों में से 9 ने लिखित में आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अधिकारियों ने रिकॉर्ड में केवल पांच पार्षदों का विरोध दर्ज किया। पार्षदों को इसकी जानकारी प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि लेने के बाद हुई। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। अब अगली सुनवाई में इस मामले की आगे की दिशा तय होगी।

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