भैंस बेचकर लौटे किसान की हत्या में तीन को उम्रकैद: अलीगढ़ में एडीजे कोर्ट-6 ने सुनाया फैसला, प्रत्येक पर 30 हजार जुर्माना – Aligarh News h3>
अलीगढ़ में वर्ष 2012 में थाना गांधीपार्क क्षेत्र में हुए चर्चित हत्या कांड में करीब 12 साल 9 माह बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 अलीगढ़ नवल किशोर सिंह ने तीनों आरोपियों किशनवीर, राकेश और रूपकिशोर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मृतक की पत्नी को मिलेगी 50 फीसदी धनराशि अदालत ने आरोपियों को हत्या में उम्रकैद और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं, साक्ष्य मिटाने में दोषी पाते हुए पांच साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वसूली गई जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत मृतक की पत्नी को दिया जाएगा। यह था मामला एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि घटना 2 सितंबर 2012 की है। चोब सिंह 80 हजार रुपए में अपनी भैंस बेचकर लौटे थे। वह नगला मान सिंह की पुलिया पर बैठे थे, तभी गांव के ही किशनवीर, राकेश और रूपकिशोर उन्हें अपने साथ ले गए। आरोप है कि तीनों ने शराब पिलाकर रुपए लूट लिए। इसके बाद हत्या कर शव को अकराबाद क्षेत्र के अधौन गांव के जंगल में फेंक दिया। पत्नी ने की थी शिनाख्त 5 सितंबर 2012 को अधौन गांव में अज्ञात शव मिलने की खबर की जानकारी मिली। इसकी जानकारी पर मृतक की पत्नी विमलेश परिजन के साथ अस्पताल पहुंचीं और शव की शिनाख्त चोब सिंह के रूप में की। इसके बाद गांधीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 12 साल बाद आया फैसला मामला 17 अप्रैल 2013 को सत्र न्यायालय में विचारण के लिए पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया। करीब 12 साल चली सुनवाई, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास उपयुक्त है। हालांकि धारा 364/34, 392 और 411 आईपीसी में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। फैसले के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया।
उत्तर प्रदेश की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Uttar PradeshNews