जालौन में रेप के दोषी को 20 साल की सजा: नाबालिग से हैवानियत की थी, 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगा – Jalaun News h3>
अनुज कौशिक | जालौन3 मिनट पहले
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जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी मोहित ठाकुर को 20 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यह मामला 20 मार्च 2023 का है। सिरसा कलार क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी ने थाने में तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि करीब दो माह पहले उसकी दोस्ती चुर्खी थाना क्षेत्र के टिकावली गांव निवासी मोहित से फोन के माध्यम से हुई थी। शिकायत के अनुसार, मोहित उसे कई बार बहला-फुसलाकर अलग-अलग स्थानों पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
किशोरी ने बताया कि 18 मार्च 2023 को दोपहर में मोहित ने उसे सिरसा कलार बुलाया और बाइक से जंगल में ले जाकर फिर दुष्कर्म किया।
कुछ समय बाद वहां कुलदीप और एक अन्य युवक भी पहुंचे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोनों ने भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन और गले में पहना सोने का हार छीन लिया। जाते समय उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फरार हो गए। मोहित बाद में उसे सिरसा कलार छोड़कर चला गया।
पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत में चले ट्रायल के दौरान वादी, पीड़िता, चिकित्सक और पुलिस अधिकारियों सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए।
इस मामले के शासकीय अधिवक्ता रन केंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत गुर्जर ने बताया कि सोमवार को अंतिम बहस के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी मोहित ठाकुर को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
अन्य आरोपियों के मामले में अदालत में सुनवाई जारी है। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने की भी सिफारिश की है।
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अनुज कौशिक | जालौन3 मिनट पहले
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जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी मोहित ठाकुर को 20 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यह मामला 20 मार्च 2023 का है। सिरसा कलार क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी ने थाने में तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि करीब दो माह पहले उसकी दोस्ती चुर्खी थाना क्षेत्र के टिकावली गांव निवासी मोहित से फोन के माध्यम से हुई थी। शिकायत के अनुसार, मोहित उसे कई बार बहला-फुसलाकर अलग-अलग स्थानों पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
किशोरी ने बताया कि 18 मार्च 2023 को दोपहर में मोहित ने उसे सिरसा कलार बुलाया और बाइक से जंगल में ले जाकर फिर दुष्कर्म किया।
कुछ समय बाद वहां कुलदीप और एक अन्य युवक भी पहुंचे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोनों ने भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन और गले में पहना सोने का हार छीन लिया। जाते समय उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फरार हो गए। मोहित बाद में उसे सिरसा कलार छोड़कर चला गया।
पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत में चले ट्रायल के दौरान वादी, पीड़िता, चिकित्सक और पुलिस अधिकारियों सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए।
इस मामले के शासकीय अधिवक्ता रन केंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत गुर्जर ने बताया कि सोमवार को अंतिम बहस के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी मोहित ठाकुर को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
अन्य आरोपियों के मामले में अदालत में सुनवाई जारी है। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने की भी सिफारिश की है।
