दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत: शादी का वादा कर 90 दिन तक किया दुष्कर्म, युवती गर्भवती हुई तो छोड़कर भागा – Gwalior News

0
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत:  शादी का वादा कर 90 दिन तक किया दुष्कर्म, युवती गर्भवती हुई तो छोड़कर भागा – Gwalior News

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत: शादी का वादा कर 90 दिन तक किया दुष्कर्म, युवती गर्भवती हुई तो छोड़कर भागा – Gwalior News

ग्वालियर में विशेष न्यायालय ने रेप के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी पर एक युवती को शादी का वादा कर 90 दिन तक रेप का आरोप है। जब युवती गर्भवती हुई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया।

.

जिसके बाद पीड़ित युवती ने मामला दर्ज कराया था। पीड़ित युवती का हाईकोर्ट की अनुमति के बाद गर्भपात कराया जा चुका है। कोर्ट का कहना है कि प्रकरण की परिस्थितियों और गंभीरता काे देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ग्वालियर निवासी 24 वर्षीय युवती ने शिकायत की थी कि उसके साथ सतीश बघेल ने पहले दोस्ती की फिर प्यार का इजहार कर शादी का वादा किया। शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसकी इच्छा के विरुद्ध भी 90 दिन तक उसके साथ पति की तरह लिव-इन-रिलेशन में रहा। साथ ही उसके साथ रेप करता रहा।

इस दौरान आरोपी उसे धमकाते हुए उसके साथ मारपीट करता था। युवती जब भी शादी के लिए कहती थी तो आरोपी टाल जाता था। कुछ समय पहले पीड़िता गर्भवती हुई तो उसने सतीश पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया।

सतीश का कहना था कि उसने जो करना था वो कर चुका है। अब वह शादी नहीं करना चाहता है। इसलिए वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। जिस पर पीड़िता ने पुलिस थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रेप और मारपीट व एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। कोर्ट की अनुमति से हुआ था गर्भपात इस मामले में गर्भवती हुई युवती ने कोर्ट में आवेदन देकर गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट की अनुमति के बाद युवती का गर्भपात कराया गया था। इसी बीच 14 जुलाई को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने नहीं दी आरोपी को जमानत इस मामले में आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने जमानत देने का विरोध किया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी को जमानत मिलने पर वह इस केस को प्रभावित कर सकता है। पीड़ित को धमका सकता है। इस पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

मध्यप्रदेश की और खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे – Madhya Pradesh News