Chandigarh Weekend Corona Curfew: चंडीगढ़ में लगा सख्त वीकेंड कोरोना कर्फ्यू, जारी हुईं गाइडलाइन h3>
हाइलाइट्स:
- 29 मई को सुबह 5 बजे से लेकर 31 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा
- किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी
- शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी गाइडलाइन जारी
चंडीगढ़
चंडीगढ़ में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। इसको लेकर प्रशासन ने सख्त दिशानिर्देशों (Chandigarh Lockdown Full guidelines) भी जारी किए हैं। दरअसल चंडीगढ़ में वीकेंड ‘कोरोना कर्फ्यू’ (Weekend corona curfew) लगाया गया है जो 29 मई को सुबह 5 बजे से लेकर 31 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, डेरी प्रोटक्ट,अंडे, मीट ,बेकरी आदि की दुकानों को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी, जिसके लिए प्रशासन ने दोपहर 2 बजे तक का वक्त तय किया गया है।
इनको मिली है इजाजत
एटीएम, अस्पताल , मेडिकल यूनिट और डिस्पेंसिरिज, केमिस्ट, फार्रमेसी, मेडिकल इक्वप्मेंट्स की दुकानें, लैब , नर्सिंग होम, आदि सब खुले रहेंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल की सुविधाओं को भी परमिट होगा।
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केवल होम डिलीवरी की इजाजत, समयसीमा तय
रेस्तरां,खाने की दुकानों, होटल और मॉल में स्थित फूड कोर्ट के कीचन को खोलने की इजाजत दी गई है। जो कि सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही होगा। इसके लिए रात 10 तक का वक्त तय किया गया है। इसके स्टाफ के पास कंपनी का पहचान पत्र होना जरूरी है।
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इन्हें परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, अधिमान्य मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगे लोग आदि को परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी।

शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी गाइडलाइन
वे यात्री जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से लौट रहे हैं या जा रहें हैं उन्हें नहीं रोक जाएगा। शादियों में एसडीएम की इजाजत के बाद अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने दिया जा सकता है। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 10 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने पहचान पत्र के साथ ही ड्यूटी पर जाने की इजाजत होगी।
पार्क में सैर की अनुमति रहेगी
वीकेंड कोरोना कर्फ्यू में सभी वैक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर,डिस्पेन्सरी और मेडिकल सुविधाएं जारी रहेंगी। वहीं सुबह 6 से 9 बजे तक नेबरहुड पार्क में सैर की अनुमति रहेगी। पिछले कई सप्ताह से चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
हाइलाइट्स:
- 29 मई को सुबह 5 बजे से लेकर 31 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा
- किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी
- शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी गाइडलाइन जारी
चंडीगढ़ में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। इसको लेकर प्रशासन ने सख्त दिशानिर्देशों (Chandigarh Lockdown Full guidelines) भी जारी किए हैं। दरअसल चंडीगढ़ में वीकेंड ‘कोरोना कर्फ्यू’ (Weekend corona curfew) लगाया गया है जो 29 मई को सुबह 5 बजे से लेकर 31 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, डेरी प्रोटक्ट,अंडे, मीट ,बेकरी आदि की दुकानों को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी, जिसके लिए प्रशासन ने दोपहर 2 बजे तक का वक्त तय किया गया है।
इनको मिली है इजाजत
एटीएम, अस्पताल , मेडिकल यूनिट और डिस्पेंसिरिज, केमिस्ट, फार्रमेसी, मेडिकल इक्वप्मेंट्स की दुकानें, लैब , नर्सिंग होम, आदि सब खुले रहेंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल की सुविधाओं को भी परमिट होगा।
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केवल होम डिलीवरी की इजाजत, समयसीमा तय
रेस्तरां,खाने की दुकानों, होटल और मॉल में स्थित फूड कोर्ट के कीचन को खोलने की इजाजत दी गई है। जो कि सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही होगा। इसके लिए रात 10 तक का वक्त तय किया गया है। इसके स्टाफ के पास कंपनी का पहचान पत्र होना जरूरी है।
इन्हें परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, अधिमान्य मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगे लोग आदि को परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी।
शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी गाइडलाइन
वे यात्री जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से लौट रहे हैं या जा रहें हैं उन्हें नहीं रोक जाएगा। शादियों में एसडीएम की इजाजत के बाद अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने दिया जा सकता है। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 10 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने पहचान पत्र के साथ ही ड्यूटी पर जाने की इजाजत होगी।
पार्क में सैर की अनुमति रहेगी
वीकेंड कोरोना कर्फ्यू में सभी वैक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर,डिस्पेन्सरी और मेडिकल सुविधाएं जारी रहेंगी। वहीं सुबह 6 से 9 बजे तक नेबरहुड पार्क में सैर की अनुमति रहेगी। पिछले कई सप्ताह से चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
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