Hafiz Saeed के खिलाफ गैर जमानती वारंट, दिल्ली की अदालत ने इस मामले में कसा शिकंजा

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Hafiz Saeed के खिलाफ गैर जमानती वारंट, दिल्ली की अदालत ने इस मामले में कसा शिकंजा


नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में लश्कर सरगना हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आंतकियों की आर्थिक मदद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सईद के के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.

मुंबई हमले के मास्टर माइंड पर शिकंजा

गौरतलब है कि सईद मुंबई हमले का भी मुख्य साजिशकर्ता है. अदालत ने इसके साथ ही तीन सह अभियुक्तों कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से ताल्लुक रखनेवाले व्यवसायी नवल किशोर कपूर को भी अदालत के सामने पेशी के लिए वारंट जारी किया है जो फिलहाल में तिहाड़ जेल (Tihad Jail) में बंद हैं.

ED की चार्जशीट पर कार्यवाही

कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धनशोधन के आरोपों में दाखिल किए गए आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया. न्यायाधीश ने वताली की कंपनी के प्रतिनिधियों को भी समन जारी किए जिनका बतौर आरोपी इस मामले में नाम आया है. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक और अन्य अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी. वहीं राणा ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क स्थापित किया, जिसका वित्तपोषण हवाला के जरिए पाकिस्तान (Pakistan) की एजेंसियों ने किया. इस दौरान विदेशों से भी चंदा जुटाया गया.

NIA की जांच पर आगे बढ़ा मामला

गौरतलब है कि कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) में समस्याएं खड़ी करने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के चलते सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन एवं अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) द्वारा हो रही पड़ताल के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज किया था.

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