7 साल पहले जब थाने में चले थे पत्थर, लाठियां और डंडे, आप के दो विधायक दोषी करार, जानें पूरा मामला

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7 साल पहले जब थाने में चले थे पत्थर, लाठियां और डंडे, आप के दो विधायक दोषी करार, जानें पूरा मामला

7 साल पहले जब थाने में चले थे पत्थर, लाठियां और डंडे, आप के दो विधायक दोषी करार, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली : दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी, डीटीसी बस टेंडर में घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश और अब पार्टी के दो विधायक दोषी करार दिए गए। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में शायद सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने दो विधायकों को सात साल पुराने मामले में दोषी माना। आप के इन दो विधायकों पर दंगा और थाने में पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप है। कोर्ट ने आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी, संजीव झा समेत 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। विधायकों की सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा। जानते हैं आखिर 7 साल पहले बुराड़ी थाने में हुआ क्या था…

…नहीं तो रायफल से विधायक बना दूंगा
साल 2015 में बुराड़ी इलाके में दो बच्चों के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया था। मामले की शिकायत को लेकर स्थानीय लोग थाने पहुंचे थे। लोगों का आरोप था कि पुलिस दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। लोगों का कहना था कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही है। लोगों ने घटना की शिकायत स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से की। विधायक मामले की जानकारी के बाद थाने पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद विधायक की थाने में मौजूद पुलिस कर्मी से बहसबाजी हुई। आप विधायक का आरोप था कि पुलिसकर्मी ने उनके ऊपर बंदूक तान दी। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिसकर्मी ने विधायक संजीव झा से कहा था कि पुलिस स्टेशन से बाहर जाओ वर्ना रायफल से ही विधायक बना देंगे।
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विधायक के साथ बदसलूकी के बाद थाने पहुंची भीड़
आप विधायक के साथ बदसलूकी की खबर जैसे ही इलाके में पहुंची तो सैकड़ों आप कार्यकर्ता थाने के बाहर एकत्रित हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बुराड़ी थाने में आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। लाठीचार्ज में कई आप कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस का कहना था कि लोगों ने पत्थरबाजी की। इसके बाद उन्हें मजबूरी में लाठी चार्ज करना पड़ा। इस टकराव में 9 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। इसके अलावा पुलिस की 4-5 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। पुलिस ने उस समय 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।

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विधायकों के खिलाफ केस दर्ज
इस पूरे मामले में बुराड़ी से विधायक संजीव झा के साथ मॉडल टाउन के विधायक संजीव झा भी मौजूद थे। पुलिस ने दोनों विधायकों के खिलाफ भीड़ को भड़काने, दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने, समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। उस समय बीएस बस्सी दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। बस्सी ने तब कहा था कि जरूरत पड़ने पर विधायकों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। 7 साल तक चले मामले की सुनवाई के दौरान आखिरकार कोर्ट ने दोनों विधायकों को दोषी करार दिया।

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कोर्ट ने नहीं मानी विधायकों की दलील
सुनवाई के दौरान ‘आप’ विधायकों के वकील ने कहा कि जिस प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया, वह शांतिपूर्ण था। बचाव पक्ष के वकील की दलील थी कि उनके मुवक्किल विधायक भीड़ को शांत करने वहां पहुंचे थे। अदालत ने पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस आरोपी विधायक झा व त्रिपाठी पर आरोप साबित करने में सफल रही। पुलिस ने यह साबित कर दिया कि घटना के समय दोनों विधायक वहां मौजूद थे। यहां तक की भीड़ को भड़काने में भी उनकी अहम भूमिका थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने व आपराधिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया है।

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