6 जुलाई को रहेगी सबकी छुट्टी | Administration issued public holiday | Patrika News

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6 जुलाई को रहेगी सबकी छुट्टी | Administration issued public holiday | Patrika News

6 जुलाई को रहेगी सबकी छुट्टी | Administration issued public holiday | Patrika News

वहीं निकाय चुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें बताया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रथम चरण हेतु 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण हेतु 13 जुलाई का सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसके चलते यह फैसला लिया गया है।

जानिए कब होगी रिजल्ट की घोषणा

नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव भी दो चरणों में होंगे। जिसमें मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। पहले चरण में भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर खंडवा बुरहानपुर छिंदवाड़ा उज्जैन सागर सिंगरौली और सतना नगर निकाय में चुनाव का आयोजन 6 जुलाई को किया जाएगा जबकि पांच नगर निगम रीवा, कटनी, रतलाम, देवास और मुरैना में दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को आयोजित होगा। वहीँ पहले चरण के लिए वोटों की गिनती 17 जुलाई को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 18 जुलाई को वोट की गिनती की जाएगी।पहले चरण के लिए रिजल्ट की घोषणा 17 जुलाई जबकि दूसरे चरण के लिए रिजल्ट की घोषणा 18 जुलाई को की जाएगी।

इससे पहले नामांकन फॉर्म 11 जून से उपलब्ध हुए थे और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून तक थी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून रखी गई थी। ज्ञात हो कि 413 नगरीय निकायों में 16 नगर निगम हैं, जबकि 99 नगर पालिकाओं और 298 नगर परिषदों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मंडला, डिंडौरी और अलीराजपुर में निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 1.53 करोड़ से अधिक मतदाता है। वहीं, पहले चरण में 13 हजार से अधिक मतदान केंद्र होंगे। अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

निकाय चुनाव के दौरान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वोटिंग होगी। आयोग के पास वोटिंग के लिए 55 हजार ईवीएम उपलब्ध है। वहीं, इस बार वोटरों के पास नोटा का भी विकल्प होगा। आयोग ने कहा कि भोपाल और इंदौर हमारा सबसे बड़ा नगर निगम है। हम इन दोनों जगहों के हर वार्ड के लिए पांच-पांच ईवीएम सुरक्षित रखेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी

मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कलेक्टर और अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि 48 घंटे की काल अवधि में निर्वाचन संबंधित बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 के दौरान मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया है।



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