तरुण तेजपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 नवंबर तक टाली, गोवा सरकार ने जवाब दाखिल किया
सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल से जुड़े यौन शोषण मामले में सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मामले में तेजपाल ने अपनी 10…
सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल से जुड़े यौन शोषण मामले में सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मामले में तेजपाल ने अपनी 10 साल की सज़ा के खिलाफ याचिका दायर की है, जबकि गोवा सरकार ने सज़ा बढ़ाने की मांग की है। गोवा सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने तेजपाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
तेजपाल के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को पहले ही यह जानकारी दी थी कि उनके मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। 14 सितंबर को तेजपाल ने गोवा की एक अदालत में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें उत्तरी गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2013 का है, जब तेजपाल पर एक होटल की लिफ्ट में अपनी एक जूनियर सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। इस साल 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया था। हाई कोर्ट ने तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
इससे पहले 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसके बाद 25 सितंबर को, हाई कोर्ट की सजा को चुनौती देने वाली तेजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इनपुट: IANS



