26 जनवरी पर ‘मेड इन इंडिया’ गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी, अब तक ब्रिटिश तोप से होती थी यह रस्म

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26 जनवरी पर ‘मेड इन इंडिया’ गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी, अब तक ब्रिटिश तोप से होती थी यह रस्म

26 जनवरी पर ‘मेड इन इंडिया’ गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी, अब तक ब्रिटिश तोप से होती थी यह रस्म

विशेष संवाददाता, नई दिल्लीः गणतंत्र दिवस पर इस बार ब्रिटिश गन से नहीं बल्कि स्वदेशी गन से सलामी दी जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब तक ब्रिटिश 21 पाउंडर गन से यह दी जाती रही है। अब कर्तव्यपथ पर स्वदेशी 105 एमएम फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसमें जो एम्युनिशन इस्तेमाल होगा वह भी स्वदेशी ही होगा। गणतंत्र दिवस की परेड विजय चौक से लाल किले तक जाएगी। यह सुबह 10.30 बजे शुरू होगी और 12 बजे तक चलेगी। तीन परमवीर चक्र विजेता और तीन अशोक चक्र विजेता सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति को सलामी देंगे। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। परेड में मिस्र का मार्चिंग दस्ता और बैंड भी शामिल होगा। भारतीय सेना जो इक्विपमेंट प्रदर्शित करेगी सारे स्वदेशी होंगे।

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सेना के धारदार हथिया

सेना के इक्विपमेंट में तीन अर्जुन-मार्क वन टैंक, एक नाग मिसाइल सिस्टम, दो बीएमपी, एक ब्रह्मोस मिसाइल, दो 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिज, एक मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर, दो आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। फ्लाईपास्ट में आर्मी एविएशन कोर के दो अडवांस लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव और दो रुद्र शामिल होंगे। भारतीय सेना की तरफ से परेड में डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, बिहार रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते शामिल होंगे।

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ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक
दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर जैसी चीजों को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने नोटिस जारी कर इस पर 18 जनवरी से 15 फरवरी तक पाबंदी लगाई है। इस दौरान सीआरपीसी की धारा-144 लागू रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकी मंसूबों को विफल करने के लिए पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारों, छोटे साइज के ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट और पैरा जंपिंग आदि पर बैन लगा दिया गया है। इसकी सूचना सभी जिलों के डीसीपी, अडिशनल डीसीपी, एसीपी, तहसील, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, और दिल्ली कैंट बोर्ड को भी भेज दी गई है।

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