तत्काल रेलवे टिकट पर भी मिलेगा 100 फीसदी रिफंड रेलवे ने जारी की नई शर्तें

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यदि आपके पास ऐसा तत्काल टिकट है जिनमें से कुछ लोगों की सीट कन्फर्म है और कुछ की नहीं तो आप ऐसे टिकट को कैंसिल कर सकते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक आपको पैसा मिलेगा. पहले कुछ लोगों को तत्काल रेलवे टिकट कैंसिल करवाने पर भारी नुकसान से झूझना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा.

New rules -

तत्काल टिकट बुक करने के बाद जब उसे कैंसिल किया जाता है तो उस पर कोई रिफंड नहीं मिलता है. पहले तत्काल कोटा के तहत बुक की गई आरएसी टिकट को ट्रेन जाने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलता है. साथ ही पहले अगर टिकट वेटिंग में होती थी कैंसिल न कराने पर अपने आप कैंसिल हो जाती थी और पैसे खुद यात्री के खाते में चला जाता है.

आज हम आपको तत्काल रेलवे टिकट से जुड़े नए नियमों से परिचित करवाते हैं. आपको तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर भी 100 फीसदी रिफंड मिल सकता हैं. इसके लिए रेलवे की कुछ शर्तें हैं. चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

अगर ट्रेन 3 घंटे या इससे ज्यादा लेट हो जाती है तो टिकट कैंसिल कराने पर 100 फीसदी रिफंड मिलेगा.
वहीँ अगर ट्रेन का रूट डायवर्ट किया जाता है और यात्री ट्रेवल करने के लिए तैयार नहीं है तो टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड मिलेगा.
अगर ट्रेन अपने निर्धारित रूट के बजाए दूसरे रूट से जा रही है और उस पर यात्री का बोर्डिंग स्टेशन या डेस्टिनेशन स्टेशन या फिर दोनों ही नहीं पड़ते हैं तो टिकट कैंसिल कराने पर तब भी पूरा रिफंड मिलेगा.
यात्री ने जिस क्लास का टिकट लिया है अगर उसमें बुक किए गए टिकट के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड मिलेगा.