हरियाणा में किसानों ने खेतों के लिए चोरी की बिजली तो देना पड़ेगा 2.5 लाख का जुर्माना, पहले लगता था 200 रुपये

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हरियाणा में किसानों ने खेतों के लिए चोरी की बिजली तो देना पड़ेगा 2.5 लाख का जुर्माना, पहले लगता था 200 रुपये

हरियाणा में किसानों ने खेतों के लिए चोरी की बिजली तो देना पड़ेगा 2.5 लाख का जुर्माना, पहले लगता था 200 रुपये

धान के सीजन में किसान पानी का इस्तेमाल करते हैं। जिसके चलते आवासीय क्षेत्रों के साथ-साथ खेतों में भी बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा में बिजली निगम ने कठोर कदम उठाए हैं। हरियाणा में बीते 5 सालों के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गई है।

 

सांकेतिक चित्र

हाइलाइट्स

  • 2500 से 4000 रुपये थी यह जुर्माना राशि
  • 13,360 मेगावाट तक जा सकती है मांग
  • 6.62 रुपये प्रति यूनिट की जुर्माना राशि तय
  • पहले लगता था 200 रुपये का जुर्माना
चंडीगढ़: हरियाणा में बिजली चोरी पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (NHEDC) ने शनिवार को बड़ा फैसला किया है। निगम ने अब खेत में बिजली चोरी करने पर लगने वाले जुर्माने को 2.5 लाख तक कर दिया है। इससे पहले 2500 रुपये से 4 हजार रुपये तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था। बिजली चोरी करने पर जुर्माना राशि की इन नई दरों को लेकर प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, एसडीओ, JE सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अब प्रति यूनिट लगेगा जुर्माना

निगम के इस फैसले से पहले खेत में ट्यूबल कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ने पर प्रति ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी) 200 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार बीएचपी की बजाय सीधे प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की जाएगी, जिसमें 6.62 रुपये प्रति यूनिट जुर्माना राशि तय की जाएगी।

ऐसे समझिए जुर्माने की प्रक्रिया

अगर 10 बीएचपी की हॉर्स पावर है तो सालाना 7.46 किलोवाट लोड तय होता है। इससे यूनिट निकाली जाती है। खेतों की बिजली 8 घंटे चलती है। इस तरह से गेहूं और धान के समय में पकड़ी गई बिजली चोरी के हिसाब से ट्यूबवेल चलने का समय का अनुमान लगाकर यूनिट की जाएगी। इस तरह से प्रति यूनिट जुर्माना लगाया जाएगा।

300 करोड़ से अधिक की वसूली हुई

एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में पिछले पांच वर्षों के भीतर करीब 700 करोड़ रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली विभाग की ओर से अभी तक चोरी करने वाले उपभोक्ताओं से 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली जा चुकी है। खेतों में होने वाली बिजली चोरी पर पहले 2500 से 4 हजार रुपये तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था। अब इसके लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिसमें यह राशि ढाई लाख तक कर दी गई है।

13000 मेगावाट बिजली की मांग

हरियाणा में इस सीजन के दौरान बिजली की कमी जहां 4200 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, वहीं मांग 13000 मेगावाट तक जा सकती है। पिछले साल प्रदेश में बिजली की सर्वाधिक मांग 12,768 मेगावाट रही है। जून माह के दौरान प्रदेश में बिजली की मांग 13360 मेगावाट तक जा सकती है। जबकि उपलब्धता दस हजार मेगावाट तक होगी। बिजली निगमों के अनुसार इस अवधि के दौरान मांग और सप्लाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बिजली चोरी को रोकना है।

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