स्कूलों के लेकर नया फरमान, जानिए राजस्थान की संशोधित गाइडलाइन में किन बातों का रखना होगा ध्यान

150

स्कूलों के लेकर नया फरमान, जानिए राजस्थान की संशोधित गाइडलाइन में किन बातों का रखना होगा ध्यान

जयपुर: देश- प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या घटने के साथ ही अब गृह विभाग ने रविवार को नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हो सकेगा। विभाग की मानें, तो विद्यार्थियों को पैरेंट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल कैंपस में एंट्री दी जा सकेगी। वहीं ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को निरन्तर जारी रहेगी। गृह विभाग के आदेश 16 फरवरी, 2022 से लागू होंगे।

गृह विभाग ने जारी की प्रेस रिलीज
गृह विभाग ने प्रेस रिलीज के जरिए लिखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देश, आदेश – संशोधित आदेश द्वारा लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं।

REET मुद्दा अब महाभारत बन गया है, सब जानते हैं जीत सत्य की होगी, किरोड़ीलाल मीणा ने फिर गहलोत सरकार को घेरा

सभी संस्थाओं को अपने लोगों की लिस्ट वर्क प्लेस पर शो करनी होगी
विभाग की ओर से जारी सम्बन्धित संस्था प्रधान, समस्त विभागाध्यक्ष , कार्यालय प्रमुख,अन्य संस्थानों के संचालक,व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्थाओं को अनिवार्य रूप से एक घोषणा चस्पा करनी होगी। इसमें बताना होगा कि कितने लोगों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है। साथ ही कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है। विभाग का कहना है कि उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

एयरपोर्ट पर RTPCR जांच जरूरी
इसी तरह विदेशों से राजस्थान में आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RTPCR जांच करना अनिवार्य होगा। RTPCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सभी संबंधित यात्रियों को 7 दिवस के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा।

navbharat times -राजस्थान: हर गलती कीमत मांगती है.., अंगूर खट्टे है…BJP नेता राठौड़ और CM सलाहकार के बीच यह कैसी ट्विटर वॉर, पढ़ें डिटेल्स

डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट भी दिखाना होगा
घरेलू हवाई यात्रा और ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट भी दिखाना होगा। वहीं आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RTPCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

Rajasthan Vidhansabha में स्पीकर ने जमकर सुनाई खरी खोटी, सुनिये- राजेंद्र राठौड़ पर कैसे बरसे

राजस्थान की और समाचार देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Rajasthan News