सिद्धू के ‘जज’ भगवंत मान कब करेंगे फैसला? गणतंत्र दिवस पर रिहाई में अड़ंगा, 1 महीने से अटकी है फाइल

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सिद्धू के ‘जज’ भगवंत मान कब करेंगे फैसला? गणतंत्र दिवस पर रिहाई में अड़ंगा, 1 महीने से अटकी है फाइल

सिद्धू के ‘जज’ भगवंत मान कब करेंगे फैसला? गणतंत्र दिवस पर रिहाई में अड़ंगा, 1 महीने से अटकी है फाइल


चंडीगढ़: पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को पटियाला जेल से बाहर आएंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है। पंजाब जेल विभाग द्वारा एक महीने पहले जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की समय से पहले रिहाई की सिफारिश वाली फाइल को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इससे सिद्धू के गणतंत्र दिवस पर मुक्त होने की संभावना कम हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को 20 मई को पटियाला जेल में भेजा गया था। उन्हें दिसंबर 1988 के रोड रेज मामले में सजा मिली है। जिसमें एक बुजुर्ग की सिद्धू के साथ पार्किंग को लेकर झड़प हो गई थी और गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मार दिया था। जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था।

जेल विभाग ने एक महीने पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष उनका मामला रखा था। जेल अधिकारियों ने सिद्धू के व्यवहार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, सीएम द्वारा अभी तक फाइल को मंजूरी नहीं देने के कारण, जेल विभाग इसे कैबिनेट के समक्ष नहीं रख सकता है। नियमों के मुताबिक कैबिनेट को किसी भी दोषी के अच्छे आचरण के लिए विशेष छूट के प्रस्ताव को हरी झंडी देनी होती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार को फाइल राज्यपाल के पास भेजनी होती है। सरकार से फैसले के बाद ही एक दोषी को विशेष छूट के साथ समय से पहले रिहा किया जाता है।

1 फरवरी को होनी है कैबिनेट की बैठक
पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक 1 फरवरी को होनी है। इसलिए माना जा रहा है कि सिद्धू के रिहा होने के सपने पर पानी फिर सकता है। इतना ही नहीं, 1 फरवरी को कैबिनेट में फैसला लिए जाने के बाद इस फाइल को राज्यपाल के पास भी मंजूरी के लिए भेजा जाना है। सीएम भगवंत मान चाहें तो इसकी घोषणा कर सकते हैं और फैसला भी ले सकते हैं।

छूट के लिए राजनीतिक सहमति की आवश्यकता
पंजाब जेल नियमावली के अनुसार, हर कैदी जेल में बिताए हर महीने के लिए चार दिन की राहत पाने का हकदार है। जनवरी तक, सिद्धू ने 32 दिनों की छूट जमा कर ली है। एक अन्य प्रावधान जेल अधीक्षक को दोषी की सजा से 30 दिन की छूट देने की अनुमति देता है। डीजीपी (जेल) और एडीजीपी (जेल) 60 दिनों की अतिरिक्त छूट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है।

राहुल गांधी ने दिया भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण
नवजोत सिंह सिद्धू के रिहा होने की बातों के साथ ही उनके लिए कार्यक्रमों की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी थी। राहुल गांधी ने तो उन्हें कश्मीर आने का न्योता भी दे दिया था, जहां भारत जोड़ो यात्रा खत्म होनी है और अन्य पार्टियों को बातचीत का न्योता भी दिया गया था।

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