सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख कैलाश यादव पर प्रशासन का एक्शन,4 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क | SP former block chief Kailash Yadav’s action by Administration | Patrika News

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सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख कैलाश यादव पर प्रशासन का एक्शन,4 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क | SP former block chief Kailash Yadav’s action by Administration | Patrika News


सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख कैलाश यादव पर प्रशासन का एक्शन,4 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क | SP former block chief Kailash Yadav’s action by Administration | Patrika News

प्रशासनिक अधिकारियों की इस बड़ी कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक और पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक यादव की भी करोड़ों की संपत्ति जप्त की जाएगी । हाल ही में तिलक यादव की संपत्ति के जप्त करने के निर्देश दिए गए थे जो नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार में जेल भी गए थे। इन सभी पर एक गिरोह बनाकर आपराधिक वारदात को अंजाम देकर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

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मिली जानकारी के अनुसार 13 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट में जेल में पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैलाश यादव और उनके बेटे समेत छह लोगों पर 3 करोड़ 98 लाख रुपए की कुर्की के आदेश जारी किये गए थे। इन सभी पर एक गिरोह बनाकर आपराधिक वारदात को अंजाम देकर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख गैंग लीडर कैलाश यादव शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने गैंगस्टर की सम्पत्तियों को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई की थी। आदेश के बाद पुलिस को यह सम्पत्ति कुर्क करते हुए कार्रवाई से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व ब्लाक प्रमुख गैंग लीडर कैलाश यादव व उनके परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है।

गैगस्टर एक्ट की विवेचना कर रहे जांच अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जांच रिपोर्ट में सभी आरोपियों की चचल-अचल संपत्ति का ब्योरा पेश किया था। सभी आरोपियों के पास करोड़ों रुपये की चल व अचल संपत्ति है। विवेचक के द्वारा यह पूरी संपत्ति इन सभी आरोपियों ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अर्जित की है। कैलाश यादव, उनके भाई राजू यादव, बलवीर , हरी, भवानी आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

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न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार आरोपी राजू उर्फ राजेश यादव की 1,32,66,611, धमेन्द्र की 49,41,592, बलवीर यादव 54,50,000, कैलाश यादव 11,11,763, हरी सिंह की 10,52,000 और भवानी सिंह की 1,40,62,761 कुल 3,98,84,727 रु0 की चल अचल सम्पत्ति कुर्क की गई।





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