रोडवेज का फरमान…पांच से ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे एक बस में यात्रा | Not more than five policemen travel in a Rajasthan Roadways bus | Patrika News
यह समस्या उन पुलिसकर्मियों के साथ हो रही है, जो बस डिपो से ना बैठकर रूट पर बस स्टैंड से बैठ रहे हैं और पुलिस की वर्दी में ना होकर सादा कपड़ों में होते हैं। इसका कारण यह है कि बस स्टेंड पर कंडक्टर को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जो यात्री बस में बैठ रहा है वह पुलिसकर्मी है या नहीं। साथ ही बस के स्टैंड से रवाना होने के बाद कुछ देर बाद वह टिकट काटने आते हैं। ऐसी स्थिति में पांच से ज्यादा पुलिसकर्मी होने पर उन्हें उतारा जाता है और विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। बता दें कि योजना की शुरूआत में पांच पुलिसकर्मियों का प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में रोडवेज ने हटा दिया था। लेकिन, अब उस आदेश को प्रत्याहरित कर रोडवेज ने पुराना आदेश की लागू कर दिया है।
दरअसल, रोडवेज मुख्यालय के कार्यकारी प्रबंधक पंकज कपूर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया है कि अब एक बस में पांच से ज्यादा पुलिसकर्मी सफर नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही निगम बसों में दिल्ली में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को राजस्थान की राजस्व सीमा से बाहर की यात्रा सुविधा नहीं मिलेगी।
प्रति पुलिसकर्मी रोडवेज को प्रतिमाह मिल रहे 300 रूपए
बता दें कि राज्य के करीब 73 हजार पुलिसकर्मियों के वेतन से प्रतिमाह रोडवेज बसों में यात्रा के लिए कटौती की जाती है। इसमें 200 रूपए पुलिसकर्मी के वेतन से जबकि 100 रूपए राज्य सरकार पुलिस हेड से रोडवेज को देती है। इस तरह से रोडवेज को हर माह करोड़ों रूपए की आय हो रही है।
इसलिए वापस हुआ आदेश
बताया जा रहा है कि पूर्व में जब पांच पुलिसकर्मियों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 2021 की 28 जनवरी, 17 मार्च और 28 अप्रेल को तीन आदेश जारी किए थे। ये आदेश ना तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से अनुमोदित था और ना ही रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट की धारा 19 निगम की शक्तियों के बिंदु डी के तहत निगम मंडल से अनुमोदन किया गया था। इसके बाद पुलिस विभाग ने निगम को 26 अप्रेल, 2022 को निगम को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि पुलिसकर्मियों की यात्रा व्यवस्था 8 जनवरी, 2021 के आदेश तक ही सीमित रख दी जाए। इसके बाद निगम ने यात्रा से जुड़े अन्य सभी आदेशों को प्रत्याहरित कर लिया। जिसका खामियाजा बसों में सफर करने वाले पुलिसकर्मियों को उठाना पड़ेगा।
इनका कहना है
रोडवेज ने 8 जनवरी, 2021 के आदेश तक ही पुलिसकर्मियों की यात्रा को सीमित कर दिया है। अब एक बस में पांच से ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं बैठ सकेंगे। एक जुलाई से यह नया प्रावधान शुरू हो चुका है।
पंकज कपूर, कार्यकारी प्रबंधक
यह समस्या उन पुलिसकर्मियों के साथ हो रही है, जो बस डिपो से ना बैठकर रूट पर बस स्टैंड से बैठ रहे हैं और पुलिस की वर्दी में ना होकर सादा कपड़ों में होते हैं। इसका कारण यह है कि बस स्टेंड पर कंडक्टर को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जो यात्री बस में बैठ रहा है वह पुलिसकर्मी है या नहीं। साथ ही बस के स्टैंड से रवाना होने के बाद कुछ देर बाद वह टिकट काटने आते हैं। ऐसी स्थिति में पांच से ज्यादा पुलिसकर्मी होने पर उन्हें उतारा जाता है और विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। बता दें कि योजना की शुरूआत में पांच पुलिसकर्मियों का प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में रोडवेज ने हटा दिया था। लेकिन, अब उस आदेश को प्रत्याहरित कर रोडवेज ने पुराना आदेश की लागू कर दिया है।
दरअसल, रोडवेज मुख्यालय के कार्यकारी प्रबंधक पंकज कपूर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया है कि अब एक बस में पांच से ज्यादा पुलिसकर्मी सफर नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही निगम बसों में दिल्ली में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को राजस्थान की राजस्व सीमा से बाहर की यात्रा सुविधा नहीं मिलेगी।
प्रति पुलिसकर्मी रोडवेज को प्रतिमाह मिल रहे 300 रूपए
बता दें कि राज्य के करीब 73 हजार पुलिसकर्मियों के वेतन से प्रतिमाह रोडवेज बसों में यात्रा के लिए कटौती की जाती है। इसमें 200 रूपए पुलिसकर्मी के वेतन से जबकि 100 रूपए राज्य सरकार पुलिस हेड से रोडवेज को देती है। इस तरह से रोडवेज को हर माह करोड़ों रूपए की आय हो रही है।
इसलिए वापस हुआ आदेश
बताया जा रहा है कि पूर्व में जब पांच पुलिसकर्मियों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 2021 की 28 जनवरी, 17 मार्च और 28 अप्रेल को तीन आदेश जारी किए थे। ये आदेश ना तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से अनुमोदित था और ना ही रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट की धारा 19 निगम की शक्तियों के बिंदु डी के तहत निगम मंडल से अनुमोदन किया गया था। इसके बाद पुलिस विभाग ने निगम को 26 अप्रेल, 2022 को निगम को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि पुलिसकर्मियों की यात्रा व्यवस्था 8 जनवरी, 2021 के आदेश तक ही सीमित रख दी जाए। इसके बाद निगम ने यात्रा से जुड़े अन्य सभी आदेशों को प्रत्याहरित कर लिया। जिसका खामियाजा बसों में सफर करने वाले पुलिसकर्मियों को उठाना पड़ेगा।
इनका कहना है
रोडवेज ने 8 जनवरी, 2021 के आदेश तक ही पुलिसकर्मियों की यात्रा को सीमित कर दिया है। अब एक बस में पांच से ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं बैठ सकेंगे। एक जुलाई से यह नया प्रावधान शुरू हो चुका है।
पंकज कपूर, कार्यकारी प्रबंधक