‘मिर्जापुर’ पर नहीं लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

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‘मिर्जापुर’ पर नहीं लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

‘मिर्जापुर’ पर नहीं लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

ओटीटी की लोकप्रिय वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ को बैन करने की मांग की जा रही थी। कई महीनों से लंबित पड़े इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस केस में मिर्जापुर 2 के मेकर्स को अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक व ओटीटी से हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह बेहतर याचिका दायर करें। बता दें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों व वेब सीरीज को लेकर एक प्री-स्क्रीनिंग समिति का गठन करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह ने याचिका दाखिल की गई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाले वेब सीरीज, सिनेमा या किसी भी प्रकार के कंटेंट की प्री-स्क्रीनिंग रखी जाए। इस मामले पर सुनवाई कर रहे मुख्य जज उदय उमेश ललित और बेला एम त्रिवेदी ने इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई।

कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर 2 पर रोक व बैन लगाने से इनकार कर दिया और आश्चार्य भी जताया कि कैसे ओटीटी कंटेंट के लिए प्री-स्क्रीनिंग कमेटी भी हो सकती है। कोर्ट ने कहा सिनेमैटोग्राफ एक्ट समेत कई कानून है और आपको ये तय करना होगा कि क्या ओटीटी को भी इनके दायरे में लाना चाहिए? इस याचिका का फ्रेम ही सही नहीं है। सीजेआई ललित ने इस मामले पर कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई सारे इशुज हैं जिन्हें लेकर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि ये कंटेंट देश में ही नहीं विदेश में भी रिलीज होते हैं।

मिर्जापुर को बैन करने के लिए क्या थे याचिकाकर्ता के तर्क
याचिकाकर्ता ने वेब सीरीज मिर्जापुर के टाइटल और कंटेंट पर सवाल उठाए थे कि इस सीरीज के चलते उनके शहर मिर्जापुर का नाम बदनाम हुआ है। इसमें कहा गया है कि मिर्जापुर वह स्थान हुआ करता था जहां पवित्र नदी गंगा विंध्य रेंज से मिलती है और यह शहर हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण माना जाता है और वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऐसे पवित्र स्थान को खून खराबा और मार धाड़ की तरह दिखाना ठीक नहीं है।

क्या थी मांग

याचिका में किसी भी वेब सीरीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से पहले गवर्मेंट अथॉरिटी से प्रमाणन लेना अनिवार्य करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा याचिका में थिएटर्स के बाद ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों को लेकर भी नियम बनाए जाने की मांग की थी।

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क्या है पूरा मामला

मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह ने मिर्जापुर 2 की रिलीज के वक्त इस याचिका को दाखिल किया था। हालांकि ये वेब सीरीज अक्टूबर 2020 में रिलीज हो चुकी है और अब इसका तीसरा सीजन भी आने वाला है। याचिकाकर्ता ने मिर्जापुर 2 को लेते हुए सभी ओटीटी पर रिलीज होने वाले कंटेंट को लेकर प्री स्क्रीनिंग बॉडी बनाए जाने की मांग की थी। ये मामला साल 2021 से चलता आ रहा है जिस पर फैसला अब आया है।