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मां पाकिस्‍तान जाती थी, परिवार को भारत आने के लिए वीजा नहीं, दिल्‍ली HC ने पूछा- ऐसे कैसे रोक सकते हैं

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मां पाकिस्‍तान जाती थी, परिवार को भारत आने के लिए वीजा नहीं, दिल्‍ली HC ने पूछा- ऐसे कैसे रोक सकते हैं


मां पाकिस्‍तान जाती थी, परिवार को भारत आने के लिए वीजा नहीं, दिल्‍ली HC ने पूछा- ऐसे कैसे रोक सकते हैं

नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट में एक अलग तरह का मामला आया है। इसकी सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। इसमें उसने पूछा कि वह कैसे किसी व्यक्ति को भारत आने से सिर्फ इसलिए रोक सकता है क्योंकि उसकी मां पाकिस्तान जाती थी।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र से यह सवाल तीन अमेरिकी नागरिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए किया। ये ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक भी हैं। इन लोगों ने परिवार से मिलने के लिए उन्हें वीजा देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है।

अदालत ने पूछा, ‘आप किसी व्यक्ति को भारत आने से कैसे रोक सकते हैं। वह भी इसलिए कि उसकी मां पाकिस्तान जाती रही हैं।’

कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महा वाणिज्य दूतावास को नोटिस जारी कर नौ जून तक याचिका पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पत्नी संग दो बेटियों के लिए उसने जनवरी 2021 में ओसीआई कार्ड का रिन्‍यूअल कराने के लिए आवेदन किया। इनमें से उसकी पत्नी के कार्ड का नवीनीकरण कर दिया गया।

अधिवक्ता आभा रॉय के जरिये याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा, ‘हालांकि, उसका और उसकी दो बेटियों के ओसीआई कार्ड का रिन्‍यूअल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसकी मां बचपन में पाकिस्तान में रहती थीं और शादी के बाद भारतीय नागरिक बनने के बावजूद पाकिस्तान जाती थीं।’

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रॉय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, इन तीन कार्डधारकों के ओसीआई कार्ड का नवीनीकरण करने की जरूरत नहीं है।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के सर्कुलर के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को 20 वर्ष का होने के बाद ओसीआई कार्ड मिलता है तो उसे 50 साल की उम्र तक इसका नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को इसका एक बार नवीनीकरण करना होता है। हालांकि, अगर यह कार्ड 50 साल की उम्र के बाद मिला है तो इसके नवीनीकरण की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस तथ्य की सराहना करने में विफल रही है कि याचिकाकर्ता को यह कार्ड उसके 50 साल का होने के बाद मिला है। जबकि उसकी दोनों बेटियों को 20 साल का होने के बाद मिला। ऐसी स्थिति में इसके रिन्‍यूअल की जरूरत ही नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके लिए भारत की यात्रा करना बहुत जरूरी है। कारण है कि उनकी सेहत काफी खराब है।



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