भेष बदलकर हैदराबाद में छिपा था अजमेर का खादिम गौहर चिश्ती, पुलिस देख भागने की कोशिश की लेकिन धरा गया, पढ़ें- अपडेट

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भेष बदलकर हैदराबाद में छिपा था अजमेर का खादिम गौहर चिश्ती, पुलिस देख भागने की कोशिश की लेकिन धरा गया, पढ़ें- अपडेट

भेष बदलकर हैदराबाद में छिपा था अजमेर का खादिम गौहर चिश्ती, पुलिस देख भागने की कोशिश की लेकिन धरा गया, पढ़ें- अपडेट

जयपुर: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (nupur sharma) को जान से मारने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह (ajmer dargah) का खादिम गौहर चिश्ती (gauhar chisti) पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 17 जून को धमकी देने के बाद से आरोपी हैदराबाद में हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद में दबिश देकर गौहर चिश्ती के साथ उसे शरण देने वाले को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की ओर से शुक्रवार सुबह इस पूरे मामले की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रंस (ajmer police press conference) के जरिए दी। इसमें बताया गया कि राजस्थान पुलिस (rajasthan police) ने मुखबिर से सूचना के बाद अपनी एक टीम हैदराबाद भेजी थी। वहां हैदराबाद पुलिस की मदद से गौहर को उसके ठिकाने से धर दबोच लिया गया। पुलिस की धर पकड़ के दौरार गौहर ने भागने की भी कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। पुलिस का कहना है कि गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लेकर इस मामले में और अधिक पूछताछ की जाएगी। अजमेर दरगाह के मुख्य गेट पर गौहर ने 17 जून को भड़काऊ भाषण दिया था। अजमेर के एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि इस मामले में अब तक गौहर चिश्ती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।



25 जून को केस दर्ज, 20 दिन बाद गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गौहर चिश्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बाद से वह फरार चल रहा था और 29 जून के बाद से वह राजस्थान के बाहर चला गया था। पुलिस को मुखबिर से हैदराबाद होने की सूचना मिली। टेक्निकल एविडेंस की मदद से पुख्ता करने के बाद एक टीम हैदराबाद भेजी गई। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसे शरण देने वाले शख्स को भी पकड़ा गया है।
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28 जून को हुई थी कन्हैलालाल की हत्या, उससे जुड़े है तार? अब तक 5 गिरफ्तार

उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की 28 जून को निर्मम हत्या की गई थी। इस घटना के बाद अजमेर पुलिस हरकत में आई और गौहर के साथ मौजूद चार लोग फकर जमाली, रियाज और तामिज को 29 जून को गिरफ्तार किया। वहीं, चौथे आरोपी को 30 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर विवादास्पद नारे लगाये थे और अभद्र भाषा के वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए थे। दरगाह पुलिस थाने के एक कांस्टेबल की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि गौहर ने धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर का उपयोग कर ‘गुस्ताखी ए नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा’ के नारे लगाकर लोगों को कथित तौर पर उकसाया। कांस्टेबल के मुताबिक भीड़ को हिंसा के लिये उकसाना और हत्या का आह्वान करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने बताया कि गौहर चिश्ती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 117 (दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा जनता को अपराध के लिये उकसाना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) 34 (कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किए गये कार्य) 143 और 149 (गैर कानूनी सभा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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