बिहार में 256 आरोपी पुलिस हिरासत से फरार और लापता, हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा एक्शन प्लान

8
बिहार में 256 आरोपी पुलिस हिरासत से फरार और लापता, हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा एक्शन प्लान

बिहार में 256 आरोपी पुलिस हिरासत से फरार और लापता, हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा एक्शन प्लान


Bihar News : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 256 अलग-अलग मामलों के आरोपियों के हिरासत से फरार और अब तक लापता रहने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से इस मामले में आरोपियों की फिर से गिरफ्तारी के लिए एक्शन प्लान भी मांगा है। पढ़िए ये खबर…

 

पटना: बिहार में 256 अभियुक्तों के हिरासत से फरार होने और कथित तौर पर अब तक लापता होने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। राज्य की पुलिस मशीनरी की उदासीनता पर आश्चर्य जताते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए 13 मार्च तक कार्य योजना प्रस्तुत करें। अदालत ने गोपालगंज में एक बंदी राजनाथ शर्मा के पुलिस हिरासत से भागने की सीबीआई जांच का भी निर्देश दिया । उसे गोपालगंज जिले के कटैया थाने में दर्ज हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह (अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने धनराज कुमार राय की तरफ से दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर फैसला करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

256 आरोपी हिरासत से कैसे फरार?

याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें अपने भाई राजनाथ को पेश करने की प्रार्थना की गई थी। उसे 7 जून, 2022 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और तब से उसका पता नहीं चल रहा है। पूछे जाने पर, पुलिस ने याचिकाकर्ता को बताया कि वह उसी रात शौच के बहाने हिरासत से भाग गया था। कोर्ट को यह जानकर हैरानी हुई कि याचिकाकर्ता के भाई के पुलिस हिरासत से कथित रूप से फरार होने के बावजूद गोपालगंज पुलिस ने भगोड़े को पकड़ने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। इसके अलावा, पुलिस तब हरकत में आई जब आपराधिक रिट दायर की गई।

बिहार पुलिस की साख पर संदेह

खंडपीठ ने बिहार पुलिस की साख पर संदेह जताते हुए पुलिस हिरासत से फरार हुए अपराधियों के आंकड़ों पर रिपोर्ट मांगी है। 3 जनवरी को राज्य पुलिस मुख्यालय ने 256 अभियुक्तों का जिलेवार चार्ट प्रस्तुत किया, जो बिहार में पुलिस हिरासत से भाग गए थे और लापता थे। इनमें से 118 पटना और मुजफ्फरपुर जिले के थे। खंडपीठ ने टिप्पणी की ‘हम ऐसे मामलों की खतरनाक संख्या पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, जिनमें पुलिस के अनुसार, जो व्यक्ति उनकी हिरासत से भाग गए हैं और अभी भी लापता हैं। हमारा विचार है कि राज्य की अब तक की गई जांच हत्या के मामले में पुलिस के साथ-साथ कटेया थाने से आरोपी के फरार होने के मामले में विश्वास नहीं जगाया जा सकता है क्योंकि उनकी निष्क्रियता स्पष्ट है और संदेह से मुक्त नहीं है।’

आसपास के शहरों की खबरें

Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप

लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें

बिहार की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News