बिहार नगर निगम चुनाव: ‘नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव लड़ने से रोकना असंवैधानिक’, सुशील मोदी ने नीतीश को घेरा

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बिहार नगर निगम चुनाव: ‘नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव लड़ने से रोकना असंवैधानिक’, सुशील मोदी ने नीतीश को घेरा

बिहार नगर निगम चुनाव: ‘नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव लड़ने से रोकना असंवैधानिक’, सुशील मोदी ने नीतीश को घेरा

Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चुनाव फिर स्थगित ना हो इसके लिए सरकार अदालत के आदेश के अनुसार चुनाव कराए। अब इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्म है।

 

नीलकमल, पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 28 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने तथाकथित अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना ही चुनाव करा रही है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पुरानी अधिसूचना पर ही, नए लोगों को लड़ने का अवसर दिए बिना आनन-फानन में चुनाव की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार के अहंकार और अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता के कारण फिर एक बार सरकार की फजीहत होने वाली है।

अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं किया सार्वजनिक- सुशील मोदी

सुशील मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर अति पिछड़ा आयोग को काम करने से रोक दिया था। बावजूद इसके आयोग को 30 तारीख तक काम करने दिया गया। सुशील मोदी ने कहा कि अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सी जातियों को राजनीतिक आरक्षण मिलेगा, किन्हें वंचित किया गया या यथावत स्थिति रहेगी।
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नये लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए- सुशील मोदी

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब नई रिपोर्ट आ गई तो नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लेकिन राज्य सरकार पुरानी अधिसूचना के आधार पर चुनाव कराया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि नए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना पूर्णतया असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए चुनाव कराना चाहिए ताकि नगर निकाय चुनाव को फिर स्थगित नहीं करना पड़े।

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