बाबा बिरयानी शॉप सील, कानपुर हिंसा में फंडिंग करने वाले Mukhtar Baba पर कसा शिकंजा

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बाबा बिरयानी शॉप सील, कानपुर हिंसा में फंडिंग करने वाले Mukhtar Baba पर कसा शिकंजा

बाबा बिरयानी शॉप सील, कानपुर हिंसा में फंडिंग करने वाले Mukhtar Baba पर कसा शिकंजा


कानपुरः कानपुर हिंसा में फंडिंग के दोषी मुख्तार बाबा की मुस्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के स्वीट हाउस पर खाद्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग की। इसके साथ जिला प्रशासन की टीम ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत बिल्डिंग को सील कर दिया है। वहीं, मुख्तार बाबा के वकील का कहना है कि यह शत्रु संपत्ति नहीं है। इसके साथ ही हमारे पास हाईकोर्ट के स्टे का आदेश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं।

बेकनगंज थाना क्षेत्र स्थित यतीमखाना, नई सड़क में बीते तीन जून 2022 को भाजपा नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हिंसा भड़क गई थी। कानपुर हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम चले थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड हयात जफर और उसके साथी जावेद अहमद खान, मो. सूफियान और मो. राहिल को जेल भेजा था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा ने हिंसा के लिए फडिंग की थी। वहीं, पुलिस की जांच में मुख्तार बाबा की शत्रु संपत्तियां भी सामने आई थीं।

जिला प्रशासन ने किया सील

एसीएम-02 रामानुज शत्रु संपत्ति प्रभारी कलेक्ट्रेट ने बताया कि सहायक अभिरक्षक शत्रु संपत्ति ने 4 जनवरी 2023 को आदेश हुए थे, जिस स्थान पर यह स्वीट हाउस बना हुआ है, उसे शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है। उन्होंने डीएम और मुख्तार बाबा को नोटिस भेजा था। डीएम इसे अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज कराएंगे। इसे तत्काल प्रभाव से सील कर किया जा रहा है।

खाद्य विभाग ने की सैंपलिंग

सहायक आयुक्त खाद्य विभाग विजय प्रताप सिंह के मुताबिक बेकनगंज में बाबा बिरयानी स्वीट हाउस में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग तैयार माल और कच्चे माल के सैंपल ले रहे हैं। सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। सैंपल की जांच जो भी रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्तार के वकील ने दिया तर्क

मुख्तार बाबा के अधिवक्ता सफराज सिद्दकी के मुताबिक जिला प्रशासन के अधिकारी इस लैंड को शत्रु संपत्ति बता रहे हैं। हमारे पास हाईकोर्ट का मई 2022 का स्टे है। हाई कोर्ट का यह स्टे अभी भी प्रभावी है। जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जब स्टे होता है, तो उस उस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी हस्ताक्षेप नहीं कर सकते हैं।

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