प्रॉपटी टैक्स में मिलेगी बंपर छूट, 1 लाख बाकी तो 50 फीसदी माफ | tax | Patrika News

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प्रॉपटी टैक्स में मिलेगी बंपर छूट, 1 लाख बाकी तो 50 फीसदी माफ | tax | Patrika News

प्रॉपटी टैक्स में मिलेगी बंपर छूट, 1 लाख बाकी तो 50 फीसदी माफ | tax | Patrika News


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– 11 फरवरी सहित चार दिन तय किए, लोक अदालत लगाकर देंगे विभिन्न टैक्स में बंपर छूट, जलकर, उपभोक्ता प्रभार आदि में भी छूट
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[email protected]भोपाल। प्रदेश में प्रॉपटी टैक्स सहित विभिन्न प्रकार के टैक्स पर बंपर छूट मिलेगी। इसके लिए चार दिन लोक अदालत लगाना तय किया गया है। इसमें एक लाख रुपए तक का प्रॉपटी टैक्स बकाया है, तो पचास फीसदी तक अधिभार की छूट मिल सकेगी।
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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष-2023 में चार दिन नेशनल लोक अदालत लगाना तय किया गया है। इसके तहत सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। लोक अदालत 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जाएंगी। पूरे प्रदेश में इन दिनों में उपभोक्ता टैक्स में छूट का फायदा उठाए। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन और बाकी राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।
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कितनी छूट : यूं जानिए…
मंत्री सिंह ने बताया कि सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक व एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर व अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
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बाकी टैक्स में ऐसी छूट-
मंत्री ने बताया कि जल कर-उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर-उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर-उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी।
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किस वर्ष के लिए छूट-
– 11 फरवरी लोक अदालत में वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर
– 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर लोक अदालत में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर
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