पीएम श्रमयोगी मानधन योजना : भोजपुर के 2270 कामगारों को मिलेगा लाभ

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पीएम श्रमयोगी मानधन योजना : भोजपुर के 2270 कामगारों को मिलेगा लाभ

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना : भोजपुर के 2270 कामगारों को मिलेगा लाभ

-बिहार के पांच जिलों में भोजपुर भी शामिल, 60 वर्ष के बाद मिलेगी पेंशन

-26 जुलाई तक हर पंचायत में कैंप लगाकर चयनित किये जाएंगे 10 श्रमिक

-18 से 40 वर्ष के श्रमिकों को मिलेगा लाभ, वसुधा केंद्रों पर होगा निबंधन

आरा, हमारे संवाददाता।

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के लिए बिहार के चयनित पांच जिलों में भोजपुर भी शामिल है। पांचों जिलों के लिए 11670 असंगठित क्षेत्र के कामगारों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें भोजपुर के 2270 कामगार शामिल होंगे, जिन्हें इस योजना के तहत चयनित कर लाभ दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप लगा 10 कामगारों का चयन कर योजना का लाभ दिया जायेगा। 26 जुलाई तक लक्ष्य पूरा करने का आदेश विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों को लाभ मिलेगा। पंचायतों में वसुधा केंद्रों पर श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी इस योजना का मकसद ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाकर पेंशन योजना का लाभ देना है। इस योजना के तहत चयनित कामगारों को 60 वर्ष की आयु होने पर तीन हजार रुपए प्रति माह पेंशन की राशि के रूप में मिलेंगे। यह योजना पति-पत्नी दोनों के लिए बनाई गई है। पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को भी पेंशन योजना का लाभ आजीवन मिलेगा। इस योजना के तहत वैसे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम हो और वे इनकम टैक्स पेई नहीं हों, को लाभ मिलेगा। वसुधा केंद्र पर पात्र लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं पासबुक लेकर जाना होगा। प्रथम किस्त की राशि वसुधा केंद्र पर नगद जमा करनी होगी। इसके बाद निर्धारित राशि लाभार्थी के बैंक खाते से प्रति माह स्वत: कटती रहेगी।

उम्र के अनुसार कामगारों को देना होगा अंशदान

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत चयनित कामगारों को उम्र के अनुसार राशि का अंशदान करना है। इसमें न्यूनतम 55 रुपये से लेकर अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। प्रथम किस्त की राशि वसुधा केंद्र पर नगद जमा की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त की राशि बैंक खाते से काटी जायेगी।

निबंधित 42 हजार श्रमिकों को भी पेंशन योजना का लाभ

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत जिले के असंगठित क्षेत्र के निबंधित 42 हजार कामगारों को भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये श्रमिक भवन निर्माण विभाग से पहले से ही निबंधित हैं। इनके अंशदान की राशि भवन निर्माण विभाग के बोर्ड से कटौती की जायेगी। इन्हें किसी अंशदान की राशि का भुगतान नहीं करना है।

पांच साल तक रहेगा लॉकिंग पीरियड

इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की अंशदान के रूप में जमा होने वाली राशि पांच सालों तक लॉकिंग पीरियड के दायरे में रहेगी। इस अवधि में लाभार्थी इस योजना की राशि की निकासी नहीं कर सकते हैं। हालांकि पांच सालों बाद लाभार्थी इस योजना के तहत अपनी जमा कुल राशि की एकमुश्त निकासी कर सकते हैं। जमा राशि पर संबंधित कंपनी की ओर से न्यूनतम ब्याज की राशि भुगतान किया जायेगा।

कोट

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत बिहार के पांच जिलों में भोजपुर को भी शामिल किया गया है। जिले के 2270 श्रमिकों को निबंधित कराकर योजना के तहत पेंशन का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 26 जुलाई तक सभी ग्राम पंचायतों में कैंप आयोजित कर चयन करना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थी चयनित किये जायेंगे। इसके लिए पंचायतों में कैंप का आयोजन शुरू कर दिया गया है।

प्रियंका सिन्हा

डीएलएस, भोजपुर।

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