पहलवान को 16 साल की मुस्लिम लड़की से हुआ प्यार, धर्म बदलकर किया निकाह, अब HC से लगाई सुरक्षा की गुहार

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पहलवान को 16 साल की मुस्लिम लड़की से हुआ प्यार, धर्म बदलकर किया निकाह, अब HC से लगाई सुरक्षा की गुहार

पहलवान को 16 साल की मुस्लिम लड़की से हुआ प्यार, धर्म बदलकर किया निकाह, अब HC से लगाई सुरक्षा की गुहार

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक 27 साल के शादीशुदा पहलवान को 16 साल की मुस्लिम पहलवान से प्यार हो गया। उसने उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया। फिर दोनों ने पंजाब के जिला मोहाली के नयागांव में निकाह किया। अब दोनों ने सुरक्षा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका दाखिल करते हुए जोड़े ने बताया कि लड़की मुस्लिम समुदाय से है और उसकी उम्र 16 साल से हैं। मुस्लिम समुदाय में यौन परिपक्वता के बाद नाबालिग होते हुए भी विवाह वैध है।

बता दें कि नवीन नाम का पहलवान हरियाणा के चरखी दादरी जिले का रहने वाला है। 5 महीने पहले वो एक खेल कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली एक मुस्लिम पहलवान से मिला और दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। लड़की के माता-पिता उसका विवाह उसकी इच्छा के खिलाफ किसी अन्य से करवाना चाहते थे। इसलिए उसने अपना घर छोड़ प्रेमी के पास आने का फैसला लिया था।
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दोनों ने किया निकाह
लड़की अपना घर छोड़कर पहलवान नवीन के पास पहुंच गई। नवीन उसे लेकर मोहाली पहुंचा और अपना धर्म बदला। फिर दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया। इस निकाह से लड़की के घरवाले खुश नहीं हैं। जिसके चलते दोनों ने हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा है। हाईकोर्ट में दोनों ने याचिका डालते हुए कहा है कि लड़की के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं हऐ और वे उन्हें जान से मार देंगे। हाईकोर्ट ने मामले में लड़की के परिजनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हरियाणा पुलिस से जोड़ी की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है।
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पहले से शादीशुदा है नवीन
जानकारी के अनुसार पहलवान नवीन शादीशुदा है। उसकी 21 जनवरी 2019 को पहली शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद ही उसकी अपनी पत्नी के साथ बनी नहीं। अभी वो दोनों अलग रहते हैं। दोनों का कोर्ट में केस भी चला हुआ है।

15 साल की मुस्लिम लड़की कर सकती है शादी: हाईकोर्ट
बता दें कि पिछले दिनों पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि 15 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है और उसकी यह शादी वैध मानी जायेगी। न्यायालय ने 16 वर्षीय एक लड़की को अपने पति के साथ रहने की अनुमति देते हुए यह बात कही थी।

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