नया आदेश: कोविड मरीजों से ज्यादा बिल वसूलने वाले अस्पताल ब्याज सहित लौटाएंगे पैसा

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नया आदेश: कोविड मरीजों से ज्यादा बिल वसूलने वाले अस्पताल ब्याज सहित लौटाएंगे पैसा

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने अस्पतालों पर सख्ती के दिए निर्देश। प्राइवेट अस्पतालों की अवैध वसूली पर लग सकेगी लगाम।

नोएडा। कोरोना महामारी (coronavirus) के दौरान प्राइवेट अस्पतालों (private covid hospitals) की लूट खसौट की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। लोग ट्विटर व अन्य माध्यम से शासन-प्रशासन से मदद मांगते दिख जाते हैं। इस बीच अब गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके बाद प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कस सकेगी। जिलाधिकारी ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए जिन भी प्राइवेट अस्पतालों ने निर्धारित से ज्यादा वसूली की है, उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन अस्पतालों को ब्याज सहित पैसे मरीजों के परिजनों को वापस लौटाने होंगे।

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दरअसल, जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आरडब्लूए के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जिले के जिन भी प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक बिल की वसूली की है, उनके खिलाफ अब जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने एक व्हाट्सएप नंबर शुरू किया है। जिस पर लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उन पर एक्शन लिया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने लोगों से अधिक बिल वसूली की शिकायतों की गहनता के साथ जांच करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि अगर किसी के द्वारा जानबूझकर इस तरह का कार्य किया गया है तो ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध कोविड-19 अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाएं। इसके साथ ही डीएम ने अपील करते हुए लोगों से कहा है कि प्रशासन के शिकायत नंबर पर अधिक वसूली के बिल व्हाट्सएप करें। जिन पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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इस नंबर पर भेजें बिल

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही डीएम ने प्राइवेट अस्पतालों को आगाह करते हुए कहा था कि यदि शासन की तरफ से निर्धारित दरों का पालन नहीं किया गया और किसी भी तरह से अधिक पैसा वसूला गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्हाट्सएप “9354357073” नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की थी कि अगर कोई अस्पताल आपसे ज्यादा पैसे मांगता है तो व्हाट्सएप नंबर पर अस्पताल का बिल भेजें। जिसके बाद ज्यादा बिल वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।






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