देश के पहले कोचिंग हब प्रोजेक्ट में स्पेस के लिए शुरू हुई आवंटन प्रक्रिया, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

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देश के पहले कोचिंग हब प्रोजेक्ट में स्पेस के लिए शुरू हुई आवंटन प्रक्रिया, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

देश के पहले कोचिंग हब प्रोजेक्ट में स्पेस के लिए शुरू हुई आवंटन प्रक्रिया, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

जयपुर: राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर के प्रताप नगर में विकसित किए जा रहे देश के पहले कोचिंग हब प्रोजेक्ट में निर्मित 140 कोचिंग परिसरों के अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया है। सोमवार 25 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये प्रक्रिया 25 अगस्त तक चलेगी। इच्छुक कोचिंग संचालक मंडल की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए मंडल ने कोचिंग हब परिसर में हैल्प डेस्क स्थापित की है, जिसमें मंडल की मार्केटिंग शाखा के कार्मिक एवं साइट इंजीनियर कोचिंग संचालकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

हेल्प डेस्क से ली जा सकेगी पूरी जानकारी
हेल्प डेस्क और मंडल की हेल्पलाइन के दूरभाष नम्बर 0141-2744688, 2740009 (कार्यालय समय में ) तथा कार्यालय समय उपरान्तः ( शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक) मोबाइल नम्बर 9461054291, 9460254319, 9983131666, 8852000770, 9828363615 एवं 9983993886 पर भी कोचिंग हब प्रोजक्ट के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

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पवन अरोड़ा बताया कि कोचिंग संचालकों में इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रूझान देखने को मिल रहा है। हेल्प डेस्क पर कोचिंग संचालकों को लोन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए बैंकिंग काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राजकीय अवकाश के दिन भी हैल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

लॉटरी प्रक्रिया से होगा परिसरों का आवंटन
आवास आयुक्त पवन अरोड़ा के मुताबिक जयपुर शहर में संचालित कोचिंग संस्थाओं को आवंटन में वरीयता दी जाएगी। मिनिमम 3 वर्षों से कोचिंग के क्षेत्र में कार्यरत और पंजीकृत संस्थाएं ही आवेदन कर सकेंगी। पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क 5 हजार (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) तथा प्रोसेसिंग शुल्क 10 हजार (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) रखा गया है। कोचिंग परिसरों को क्षेत्रफल के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा है। कोई भी आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकेगा। प्रत्येक श्रेणी में लॉटरी के से वरीयता निर्धारित की जाएगी। आवंटन भी लॉटरी से ही किया जाएगा।

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कब्जा मिलने के 3 माह में संचालन की शर्त
आवासन आयुक्त ने बताया कि लॉटरी के बाद आवंटन पत्र जारी किया जाएगा । साथ ही संस्था को उसे आवंटित क्षेत्रफल में स्वयं की आवश्यकतानुसार आन्तरिक साज-सज्जा का कार्य कराने की छूट रहेगी। आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिवस के भीतर मांग राशि की 50 प्रतिशत तथा 180 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा करवानी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा कराने के बाद संस्था को विधिवत कब्जा दे दिया जाएगा। आवंटी संस्था की ओर कब्जा प्राप्त करने से 3 माह में संस्था संचालन करना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट: रामस्वरूप लामरोड़

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