टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक बढ़ी ITR फाइलिंग की डेडलाइन

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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक बढ़ी ITR फाइलिंग की डेडलाइन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (CBDT) ने उन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। सीबीडीटी ने बताया कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने बताया है, ” आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी। इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। अब एकबार फिर इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।” मतलब ये कि अब आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

पोर्टल में आ रही थी दिक्कत: ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब टैक्सपेयर्स को नये आईटीआर पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस को पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था। दरअसल, इस पोर्टल को इन्फोसिस ने ही बनाया है।  

हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि नये आईटीआर पोर्टल पर कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। डिपार्टमेंट के बयान के मुताबिक सात सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किया। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किए। आंकड़े बताते हैं कि आयकर रिटर्न फाइलिंग सितंबर 2021 में दैनिक आधार पर 3.2 लाख पहुंच गयी है।

67,400 करोड़ रुपये का रिफंड :  इस बीच, चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 67 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स रिफंड जारी किया है। बीते दिनों आईटी डिपार्टमेंट ने बताया था कि एक अप्रैल, 2021 से 30 अगस्त, 2021 के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है।





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