टीवी एंकर अमन चौपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी, अगली सुनवाई 11 मई को

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टीवी एंकर अमन चौपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी, अगली सुनवाई 11 मई को

जोधपुर: टीवी एंकर अमन चोपड़ा के लिए मंगलवार का दिन राहतभरा रहा। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर में जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जयपुर हाईकोर्ट बैंच की एकलपीठ दो मामलों में चोपड़ा की गिरफ्तारी पर पूर्व में रोक लगा चुकी है। बता दें कि आज हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में अमन चोपड़ा पर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाने में दर्ज FIR के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। आज इस दौरान सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने उनके टीवी डिबेट कार्यक्रम ‘देश नहीं झुकने देंगे’ का यह कार्यक्रम चेंम्बर में देखने की बात कही।


उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम को देखकर तय करेंगे कि अमन चौपड़ा केस में आगे क्या फैसला लेना चाहिए। जज दिनेश मेहता इसके बाद तय किया कि वो इस मामले में बुधवार को 12 बजे फिर सुनवाई करेंगे। यह महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हाईकोर्ट जस्टिस मेहता ने सुनवाई के दौरान रही ।

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कोर्ट ने कहा- एंकर को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है ?
सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सरकारी अधिवक्ता की ओर से अमन चौपड़ा पर दायर एफआईआर को लेकर जब बात शुरू की गई , तो जस्टिस मेहता ने पूछा कि यह कार्यक्रम लाइव प्रसारित था, या रिकॉर्डेड ? लगातार दो बार पूछने के बाद जब उनको यह जानकारी दी गई कि यह लाइव प्रसारित कार्यक्रम था, तो उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी लाइव कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान कोई अन्य व्यक्ति यदि टिप्पणी कर दे, तो उसके लिए एंकर को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है ?

कोर्ट ने कहा -302 के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे…
मामले की सुनवाई के दौरान जब यह तय किया गया कि न्यायालय प्रसारित कार्यक्रम की सीडी इन चेंबर देखकर तय करेगा। साथ ही कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। इस पर अमन चौपड़ा के अधिवक्ता ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार की है, जिसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, पर आप रोक ना लगाएं। इस दौरान सरकारी अधिवक्ता ने यह भी कहा कि डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें जानकारी दी है कि अमन चौपड़ा अनआईटेंडिफाई जगह पर है, यानी गायब है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप 302 के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और पत्रकार को गिरफ्तार करके क्या करना है।

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27 मिनट चली मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई
मंगलवार को अमन चोपड़ा की याचिका पर कोर्ट में करीब 27मिनट तक सुनवाई चली। इसमें से 20 मिनट तक चोपड़ा के अधिवक्ता ने पक्ष रखा। इस दौरान अमन चोपड़ा के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने FIR पढ़कर सुनाई। साथ ही तमाम न्यायिक नजीरें पेश की।

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